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Income Tax Retrun: जानिए क्या है इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख, 50 लाख से अधिक है आय तो देनी होगी ये जानकारी, जानें पूरी डिटेल्स

By आकाश चौरसिया | Published: February 03, 2024 10:51 AM

आयकर विभाग ने एक और अधिसूचना जारी की है, जिसमें 50 लाख रुपए से अधिक आय या एक से ज्यादा घर लेने वाले करदाताओं को इस वित्तीय वर्ष के लिए अपना कर रिटर्न दाखिल करते समय इसके बारे में जानकारी शेयर करनी होगी। 

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ठळक मुद्देआयकर विभाग ने आईटीआर 2, 3 की अंतिम तारीख जारी कीइसके अलावा अधिसूचना में बताया कि अब आपको ये अतिरिक्त जानकारी देनी होगीइसके साथ ही एलईआई के बारे में भी बताया है

Income Tax: अभी तक आपने आईटीआर 2 और आईटीआर-3 के तहत टैक्स जमा नहीं किया है, तो अब आयकर विभाग ने अंतिम तारीख का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 2024 की संख्या नंबर 19 के तहत 31.01.2024 को अधिसूचना जारी की है।

आयकर विभाग ने आईटीआर 2 और आईटीआर-3 जमा करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई, 2024 है। इसके अलावा नंबर 19 की अधिसूचना में मूल्यांकन वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म (आईटीआर फॉर्म - 2, 3 और 5) जारी किया है। इसके अलावा 2024 की अधिसूचना नंबर 16 दिनांक को 24.01.2024 जारी किया, जिसमें आईटीआर फॉर्म-6 को आगामी वित्तीय-वर्ष 2024-25 की जानकारी दी है। 

इससे पहले वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आईटीआर-1 और आईटीआर-4 की अधिसूचना संख्या 105/2023 को 22.12.2023 जारी किया गया था। आयकर विभाग ने ये भी बताया कि ये सभी आईटीआर फॉर्म 1 से लेकर 6 को अधिसूचित कर दिया गया है, जो अब 1 अप्रैल, 2024 से लागू हो जाएंगे। 

आयकर विभाग ने एक और अधिसूचना जारी की है, जिसमें 50 लाख रुपए से अधिक आय या एक से ज्यादा घर लेने वाले करदाताओं को इस वित्तीय वर्ष के लिए अपना कर रिटर्न दाखिल करते समय इसके बारे में जानकारी शेयर करनी होगी। 

दूसरी ओर आईटीआर-2 में संशोधन कर आयकर विभाग ने कुछ और खंड जोड़ें हैं। इसमें करदाताओं को कानूनी इकाई पहचानकर्ता (एलईआई) विवरण, साथ ही ये भी राजनीतिक दलों को दिए गए योगदान का विवरण, चिकित्सा उपचार के तहत खर्च को भी शामिल किया है और उसमें विकलांगता से ग्रस्त वाले आश्रित के बारे में भी जानकारी देनी होगी। 

एलईआई क्या होता है?एलईआई एक अद्वितीय 20 सिंबल वाला कोड है, जिसका उपयोग वैश्विक वित्तीय प्रणाली में पहचान के लिए किया जाता है। 50 करोड़ रुपये से अधिक का रिफंड जमा करने के लिए यह अनिवार्य है।

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