लाइव न्यूज़ :

डॉ कफील खान पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, NSA हटाया, फौरन रिहाई का आदेश

By आदित्य द्विवेदी | Updated: September 1, 2020 13:12 IST

Open in App
गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज के प्रवक्ता और बालरोग विशेषज्ञ डॉक्टर कफील खान की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनपर लगी एनएसए की धारा को हटाने के साथ-साथ तुरंत रिहाई का आदेश जारी किया। गौरतलब है कि डॉ कफील को CAA, NRC और NPA के विरोध के दौरान अलीगढ़ विश्वविद्यालय में कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के आरोप में यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने डॉक्टर कफील को NSA के तहत हिरासत में लिए जाने को गैरकानूनी करार दिया है।
टॅग्स :हाई कोर्टउत्तर प्रदेश
Open in App

संबंधित खबरें

क्राइम अलर्टउत्तर प्रदेश में वैन और ट्रक की भीषण टक्कर में 10 लोगों की मौत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा शोक व्यक्त किया

भारतअखिलेश यादव से मिले राजकुमार भाटी, सपा प्रमुख ने कहा- भाषा और आचरण में संतुलन-मर्यादा बनाए रखिए?, आपकी टिप्पणी से किसी वर्ग या व्यक्ति अपमानित ना हो?

क्राइम अलर्ट16 वर्षीय नाबालिग को बहला-फुसलाकर अगवा किया और रेप?, गोवा निवासी भाई छोटू अरेस्ट

भारतयूपी पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे करोड़ों को तोहफा, 12 प्रस्ताव को मंजूरी

क्राइम अलर्टअब क्या दूं, 1100000 रुपये, 5000000 का सोना, फर्नीचर और स्कॉर्पियो?, लेकिन 18 माह बाद ही 25 साल की बेटी दीपिका को मार डाला?, पिता ने कहा- 50 लाख और फॉर्च्यूनर कार मांगी?

भारत अधिक खबरें

भारत'भारत अब नक्सल-मुक्त है': अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में उग्रवाद के खात्मे की घोषणा की

भारतMadhya Pradesh: खेलते‑खेलते कार में बंद 4 साल की बच्ची की मौत, दो घंटे तक किसी ने नहीं देखा

भारतमुंबई और अहमदाबाद के बीच भारत की पहली बुलेट ट्रेन की पहली झलक सामने आई

भारतमहाराष्ट्र के पालघर में शादी के परिवार को ले जा रहे एक ट्रक की दूसरे ट्रक से टक्कर, 12 की मौत, 20 से ज़्यादा घायल

भारतरांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में महिला कैदी का किया गया यौन शोषण, हुई गर्भवती, कराया गया गर्भपात! नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र