Citizenship amendment bill 2019, Latest Hindi News
राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 12 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया है। इस कानून के अनुसार हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के जो सदस्य 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हैं और जिन्हें अपने देश में धार्मिक उत्पीड़न का सामना पड़ा है, उन्हें गैरकानूनी प्रवासी नहीं माना जाएगा, बल्कि भारतीय नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता (संशोधन) विधेयक शीतकालीन सत्र 2019 में राज्यसभा द्वारा और सोमवार को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। इसके पारित होने के बाद से ही पूर्वोत्तर सहित देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे है। कई राजनीतिक संगठन इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच हैं। Read More
नागरिकता संशोधन विधेयक राज्य सभा में आज पेश होगा। ये बिल लोकसभा में पास हो चुका है। पीएम मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में इस बिल को ऐतिहासिक बताया। ...
शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत ने मंगलवार को कहा था कि नागरिकता संशोधन विधेयक के पक्ष में मतदान करने का फैसला राष्ट्रहित में किया गया तथा उनकी पार्टी, राकांपा एवं कांग्रेस की सहमति से बना साझा न्यूनतम कार्यक्रम (सीएमपी) महाराष्ट्र में मान्य है। ...
नागरिकता संशोधन बिल के लोकसभा में पास होने पर पाकिस्तान से हिंदू शरणार्थी खुशी से झूम उठे. उनकी मांग है कि राज्यसभा को भी इसे पास कर हमें हमारा हक मिले. ...
लोकसभा में विधेयक के पक्ष में 311 मत और विरोध में 80 मत पड़े थे। विपक्ष के कुछ संशोधनों पर मत विभाजन भी हुआ और उन्हें सदन ने अस्वीकृत कर दिया। हालांकि, राज्य सभा में सरकार को इस विधेयक को पास कराने को लेकर विशेष तौर पर सतर्क रहने की जरूरत है। ...