Citizenship amendment bill 2019, Latest Hindi News
राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 12 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया है। इस कानून के अनुसार हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के जो सदस्य 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हैं और जिन्हें अपने देश में धार्मिक उत्पीड़न का सामना पड़ा है, उन्हें गैरकानूनी प्रवासी नहीं माना जाएगा, बल्कि भारतीय नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता (संशोधन) विधेयक शीतकालीन सत्र 2019 में राज्यसभा द्वारा और सोमवार को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। इसके पारित होने के बाद से ही पूर्वोत्तर सहित देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे है। कई राजनीतिक संगठन इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच हैं। Read More
नागरिकता संशोधन बिल के तहत पड़ोसी देशों से शरण के लिए भारत आए हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। ...
इस बिल पर बहस के दौरान समाजवादी पार्टी के नेता जावेद अली खान ने कहा कि एनआरसी व कैब के जरिए यह सरकार जिन्ना के सपने को पूरा करना चाहती है। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि याद कीजिए, 1949 में सरदार पटेल ने कहा था कि 'हम भारत में वास्तव में धर्मनिरपेक्ष लो ...
चिदंबरम ने आगे कहा 'ये सरकार जो बिल ला रही है वो पूरी तरह से गैर-संवैधानिक है। ऐसे में ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो सही हो उसे ही पास करें। अगर हम गैर-संवैधानिक बिल पास करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट इस बिल का भविष्य तय करेगी। ...
रिपोर्ट्स के अनुसार सुरक्षाबलों को असम पहुंचाने के लिए एक स्पेशल ट्रेन भी शुरू की गई है। साथ ही गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ की सात कंपनियों के मणिपुर भेजे जाने के पूर्व के आदेश को भी रद्द किया है ...