नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच की जा रही 466.51 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर को जमानत दे दी। सितंबर में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने यस बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक और सीईओ और अवंता समूह के प्रमोटर गौतम थापर और उनकी कंपनी के खिलाफ 466.51 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में आरोप पत्र दायर किया था।
जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने 2017-2019 की अवधि के दौरान आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और जनता के पैसे की हेराफेरी/गबन के लिए जालसाजी की थी। चार्जशीट 5 जून 2021 को आरोपी के आधिकारिक/आवासीय परिसर सहित कई परिसरों में की गई तलाशी के बाद आई है, जिसमें कई दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य आदि बरामद हुए हैं।
राणा और थापर दोनों को इस साल फरवरी में मुंबई की एक सत्र अदालत ने पांच लाख रुपये के अस्थायी मुचलके पर जमानत दे दी थी। हालांकि, उन्हें अपने पासपोर्ट ईडी को जमा करने के लिए कहा गया था। जमानत की शर्तों के अनुसार भी उन्हें मामला तय होने पर प्रत्येक तिथि पर अदालत की सुनवाई में भाग लेने की आवश्यकता होती है।