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Manish Sisodia Bail: मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, दिल्ली आबकारी नीति केस में मिली जमानत

By अंजली चौहान | Updated: August 9, 2024 11:24 IST

Manish Sisodia Bail: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है

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Manish Sisodia Bail:दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली आबकारी नीति मामले में सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत दे दी है। 9 अगस्त, शुक्रवार को फैसला सुनाने से पहले कोर्ट ने 6 अगस्त को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। 

जमानत पर प्रतिक्रिया देते हुए मनीष सिसौदिया के वकील ऋषिकेश कुमार ने कहा, "कोर्ट ने कहा है कि अगर आपके पास सबूत हैं तो छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं है। अगर आपने उसे रखा है तो इतने लंबे समय तक जेल में रहना जमानत के सिद्धांतों के खिलाफ है, चाहे वह ईडी का मामला हो या धारा 45, वहां जमानत का मुख्य नियम लागू होता है और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मनीष सिसोदिया पहले ही 17 महीने जेल में रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की सभी दलीलों को खारिज कर दिया और उन्हें जमानत दे दी।"

उन्होंने बताया कि कोर्ट ने यह भी कहा है कि ईडी ने कोर्ट में जो बयान दिया है कि ट्रायल 6-8 महीने में खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं लगता।

गौरतलब है कि कोर्ट की कार्रवाई खत्म हो चुकी है और सिसोदिया 17 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे। न्यायमूर्ति बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने सिसोदिया को दो जमानतदारों के साथ 10 लाख रुपये का जमानत बांड भरने, अपना पासपोर्ट जमा करने और सप्ताह में दो बार सोमवार और गुरुवार को जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि वह गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों से छेड़छाड़ करने का कोई प्रयास नहीं करेंगे। 

सीबीआई और ईडी ने तर्क दिया था कि याचिका विचारणीय नहीं थी क्योंकि सिसोदिया को पहले ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाना था। यह तीसरी बार था जब सिसोदिया ने जमानत के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। पिछले साल 30 अक्टूबर को शीर्ष अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था, लेकिन अगर अगले छह से आठ महीनों में मुकदमा समाप्त नहीं होता है या धीमी गति से आगे बढ़ता है, तो उन्हें अपनी जमानत याचिका को फिर से शुरू करने की अनुमति देकर एक खिड़की खुली रखी थी।

चूंकि छह महीने में मुकदमा शुरू नहीं हो सका, इसलिए सिसोदिया ने देरी के आधार पर जमानत मांगी, लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 मई को उनकी याचिका खारिज कर दी। उन्होंने जून में शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया, जब ईडी ने अवकाश पीठ को बताया कि वह 3 जुलाई तक अपनी शिकायत (या आरोप पत्र) दायर कर देगा। इस दलील को दर्ज करते हुए, अदालत ने याचिका के गुण-दोष पर विचार करने से इनकार कर दिया। पिछले महीने, सिसोदिया ने 21 मई के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दूसरी बार जमानत के लिए अपनी तीसरी याचिका दायर की।

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