नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी को लेकर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को फटकार लगाते हुए कहा कि उन्हें संवेदनशील होना चाहिए और इस प्रकार की अशोभनीय टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। न्यायालय ने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के खिलाफ प्राथमिकी संबंधी जांच के लिए तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किया। कोर्ट ने मध्य प्रदेश के डीजीपी को मंगलवार सुबह 10 बजे तक आईजी रैंक के अधिकारी की अध्यक्षता में एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि एसआईटी में एसपी रैंक की एक महिला अधिकारी होगी, पहली स्थिति रिपोर्ट 28 मई तक दाखिल की जाए। न्यायालय ने मध्य प्रदेश के मंत्री की माफी पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या यह कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए ‘‘मगरमच्छ के आंसू’’ हैं।
उच्चतम न्यायालन ने कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ टिप्पणी को लेकर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह से कहा कि आपके बयान से पूरा देश शर्मसार है। हमने आपके वीडियो देखे, आप घटिया भाषा का इस्तेमाल करने की कगार पर थे। जन प्रतिनिधि होने के नाते आपको हर शब्द का इस्तेमाल समझदारी से करना चाहिए।