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नैनीताल और मसूरी आने वाले पर्यटकों के लिये कोविड-19 जांच अनिवार्य की जाए: उत्तराखंड उच्च न्यायालय

By भाषा | Updated: December 11, 2020 17:43 IST

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नैनीताल, 11 दिसंबर उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नैनीताल तथा मसूरी आने वाले पर्यटकों के लिये कोविड-19 जांच अनिवार्य करने का आदेश दिया है।

उच्च न्यायालाय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलीमथ तथा न्यायमूर्ति रविन्द्र मैथानी ने नौ दिसंबर को जारी आदेश में कहा कि इन दोनों लोकप्रिय पर्यटन स्थलों पर आने वाले पर्यटकों को शहर में प्रवेश से पहले कोरोना वायरस जांच करानी होगी।

क्रिसमस और नववर्ष पर नैनीताल तथा मसूरी में बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने की उम्मीद की जा रही है, जिससे पहले पर्यटकों की जांच जारी रखने का यह आदेश दिया गया है।

उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये पर्यटकों द्वारा आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया था, जिसके बाद राज्य में कोविड-19 के मामलों में इजाफा हुआ है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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