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ई-मैन्डेट नियमों में बदलाव; RBI का फैसला, अब ₹15,000 तक के ऑटो-पेमेंट के लिए नहीं होगी OTP की जरूरत

By अंजली चौहान | Updated: April 22, 2026 09:31 IST

RBI updates e-mandate norms: RBI ने डिजिटल पेमेंट्स के लिए एक एकीकृत ई-मैंडेट फ्रेमवर्क जारी किया।

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RBI updates e-mandate norms: डिजिटल लेनदेन करने वाले करोड़ों उपयोगकर्ताओं के लिए राहत की खबर है। आरबीआई ने ई-मैन्डेट फ्रेमवर्क के तहत ऑटो-डेबिट की सीमा को बढ़ा दिया है। अब आपके बीमा प्रीमियम, ओटीटी सब्सक्रिप्शन और अन्य बिलों के लिए ₹15,000 तक के भुगतान बिना किसी मैनुअल हस्तक्षेप के अपने आप हो जाएंगे। 

आइए जानते हैं कि इस फैसले का आपकी जेब और डिजिटल लाइफस्टाइल पर क्या असर पड़ेगा।

दरअसल, इस अपडेट के बाद, यूजर्स अतिरिक्त फैक्टर ऑथेंटिकेशन (AFA) का इस्तेमाल करके एक बार का ई-मैंडेट रजिस्टर कर सकते हैं। एक बार मंजूरी मिलने के बाद, ₹15,000 तक के बाद के बार-बार होने वाले पेमेंट्स हर बार OTP की जरूरत के बिना अपने आप प्रोसेस हो जाएँगे। हालाँकि, आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस सीमा से ज्यादा के ट्रांजैक्शन के लिए ऑथेंटिकेशन की जरूरत बनी रहेगी।

आरबीआई के अनुसार, यह फ्रेमवर्क पिछले सभी सर्कुलर की जगह लेता है, जिससे सभी पेमेंट सिस्टम में बार-बार होने वाले ट्रांजैक्शन के लिए एक जैसे नियम लागू होते हैं। यह सब्सक्रिप्शन, यूटिलिटी बिल और EMI जैसी सेवाओं के लिए ऑटो-डेबिट पेमेंट्स को भी आसान बनाता है, साथ ही ज्यादा रकम वाले ट्रांजैक्शन के लिए सुरक्षा उपाय भी बनाए रखता है, जिनके लिए अतिरिक्त वेरिफिकेशन की जरूरत बनी रहेगी।

आरबीआई ने इस फ्रेमवर्क का विस्तार करके इसमें सीमा-पार बार-बार होने वाले पेमेंट्स को भी शामिल कर लिया है, जिससे इसका दायरा घरेलू ट्रांजैक्शन से आगे बढ़ गया है। केंद्रीय बैंक ने बैंकों को बार-बार होने वाले ट्रांजैक्शन के लिए ई-मैंडेट सुविधा का लाभ उठाने पर ग्राहकों से कोई अतिरिक्त शुल्क लेने से भी मना किया है।

सीमा में छूट

अपनी घोषणा में, आरबीआई ने कुछ खास वित्तीय श्रेणियों के लिए इस सीमा में छूट का भी ज़िक्र किया है। बीमा प्रीमियम, म्यूचुअल फंड निवेश और क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट्स के लिए बार-बार होने वाले पेमेंट्स बिना AFA के ₹1 लाख तक हो सकते हैं, बशर्ते वे ई-मैंडेट के तहत रजिस्टर्ड हों। ये छूट इन वित्तीय दायित्वों की ज्यादा रकम और जरूरी प्रकृति को दर्शाती हैं।

आरबीआई भारत के तेजी से बढ़ते डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम में यूजर सुरक्षा को और मजबूत करने पर ज़ोर दे रहा है। ई-मैंडेट के ये नए नियम शीर्ष बैंक द्वारा कड़े टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन नियमों को लागू करने और ज्यादा रकम वाले ट्रांजैक्शन के लिए "कूलिंग-ऑफ" अवधि का प्रस्ताव रखने के कुछ ही समय बाद आए हैं, ताकि यूजर्स को गलती से या धोखाधड़ी से हुए पेमेंट्स को वापस लेने का समय मिल सके।

टॅग्स :भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)Digitalऑनलाइनमनी
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