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कर्नाटक कांग्रेस विधायक सतीश कृष्ण सैल के आवास से 1.41 करोड़ रुपये नकदी और परिवार के बैंक लॉकरों से 6.75 किग्रा सोने के आभूषण जब्त, ईडी की कार्रवाई

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 15, 2025 17:22 IST

एजेंसी ने आरोप लगाया कि ईडी की जांच में पता चला कि सैल ने अन्य व्यावसायिक संस्थाओं और बेलेकेरी बंदरगाह के अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके 19 अप्रैल 2010 से 10 जून 2010 के बीच लगभग 1.25 लाख मीट्रिक टन लौह अयस्क चूर्ण का "अवैध" निर्यात किया था।

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ठळक मुद्देसतीश कृष्ण सैल द्वारा किए गए अवैध निर्यात का कुल मूल्य 86.78 करोड़ रुपये था।ईडी ने 13-14 अगस्त को कारवार, गोवा, मुंबई और दिल्ली में छापेमारी की थी।अयस्क चूर्ण के "अवैध" निर्यात के लिए सैल समेत सभी आरोपियों को दोषी ठहराया था।

 

 

 

 

 

नई दिल्लीः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने धन शोधन मामले की जांच के तहत कर्नाटक में कांग्रेस विधायक सतीश कृष्ण सैल के आवास से 1.41 करोड़ रुपये नकदी और उनके परिवार के बैंक लॉकरों से 6.75 किलोग्राम सोने के आभूषण व सोना जब्त किया है। मामला 59 वर्षीय विधायक से कथित रूप से जुड़ी एक कंपनी द्वारा लौह अयस्क के कथित अवैध निर्यात से संबंधित है। सैल उत्तर कन्नड़ जिले की कारवार विधानसभा सीट से विधायक हैं। ईडी के आरोपों पर उनकी प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी। ईडी ने इस मामले में 13-14 अगस्त को कारवार, गोवा, मुंबई और दिल्ली में छापेमारी की थी।

ईडी के अनुसार, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत जिन अन्य संस्थाओं पर छापे मारे गए, उनमें आशापुरा माइनकेम, श्री लाल महल, स्वास्तिक स्टील्स (होसेपेट), आईएलसी इंडस्ट्रीज, श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर मिनरल्स शामिल हैं। एजेंसी ने एक बयान में कहा कि सांसदों और विधायकों की विशेष अदालत ने श्री मल्लिकार्जुन शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अन्य लोगों के साथ मिलीभगत करके लौह अयस्क चूर्ण के "अवैध" निर्यात के लिए सैल समेत सभी आरोपियों को दोषी ठहराया था।

मल्लिकार्जुन शिपिंग, सैल की एक कंपनी बताई जा रही है। ईडी ने कहा कि विधायक और अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच विशेष अदालत के दोषसिद्धि आदेश पर आधारित है। हालांकि, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पिछले साल विधायक की सात साल की जेल की सजा को निलंबित करने का आदेश दिया था।

एजेंसी ने आरोप लगाया कि ईडी की जांच में पता चला कि सैल ने अन्य व्यावसायिक संस्थाओं और बेलेकेरी बंदरगाह के अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके 19 अप्रैल 2010 से 10 जून 2010 के बीच लगभग 1.25 लाख मीट्रिक टन लौह अयस्क चूर्ण का "अवैध" निर्यात किया था। ईडी ने कहा, "इस कंपनी के माध्यम से सतीश कृष्ण सैल द्वारा किए गए अवैध निर्यात का कुल मूल्य 86.78 करोड़ रुपये था।"

ईडी ने कहा कि तलाशी के दौरान सैल के आवास से 1.41 करोड़ रुपये नकदी जब्त की गई, इसके अलावा श्री लाल महल लिमिटेड के कार्यालय से 27 लाख रुपये नकद जब्त किए गए। एजेंसी ने कहा कि सैल परिवार के बैंक लॉकर से 6.75 किलोग्राम वजन के सोने के आभूषण और सोना भी जब्त किया गया। 

टॅग्स :कर्नाटककांग्रेससिद्धारमैयाप्रवर्तन निदेशालय
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