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क्रूज से जुड़ा मादक पदार्थ का मामला : आरोपी ने अदालत में जमानत याचिका दायर की

By भाषा | Updated: December 9, 2021 19:56 IST

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मुंबई, नौ दिसंबर क्रूज से जुड़े मादक पदार्थ के मामले में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा गिरफ्तार एक आरोपी ने विशेष एनडीपीएस अदालत के समक्ष जमानत याचिका दायर की है।

मामले में गिरफ्तार किए गए 20 लोगों में से अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन समेत 18 आरोपी फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। एनसीबी ने छह अक्टूबर को अब्दुल कादिर शेख (30) को गिरफ्तार किया था। शेख ने अपने वकील अपूर्व श्रीवास्तव के माध्यम से विशेष न्यायाधीश वी वी पाटिल के समक्ष जमानत के लिए याचिका दी है।

जमानत याचिका मंगलवार को दायर की गई थी और इसकी पहली सुनवाई बृहस्पतिवार को सूचीबद्ध की गई। वकील ने कहा कि अदालत ने मामले को एनसीबी के जवाब और दलीलों के लिए 16 दिसंबर की तारीख तय की है।

जांच एजेंसी के अनुसार, शेख के पास से कम से कम 2.5 ग्राम एक्स्टसी और 54.3 ग्राम मेफेड्रोन मादक पदार्थ बरामद किया गया। एनसीबी ने दावा किया है कि अन्य आरोपियों से हिरासत में पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर शेख को गिरफ्तार किया गया।

शेख ने अपनी जमानत याचिका में दावा किया कि वह नशीले पदार्थों की तस्करी के किसी नेटवर्क का हिस्सा नहीं था और उसने अन्य आरोपियों के साथ कोई साजिश नहीं की। आरोपी ने कहा कि कथित बरामदगी के अलावा रिमांड आवेदन में उसके खिलाफ कोई आरोप नहीं है। शेख ने आरोप लगाया कि उसे मामले में फंसाया गया है और दावा किया कि उसे जांच एजेंसी ने अवैध रूप से हिरासत में लिया।

एनसीबी की एक टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर दो अक्टूबर की शाम को मुंबई तट पर गोवा जाने वाले कॉर्डेलिया क्रूज पर छापा मारा और कथित तौर पर मादक पदार्थ की बरामदगी की।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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