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कर्नाटक में BJP कार्यकर्ता की हत्या के मामले में कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी और 15 अन्य को आजीवन कारावास की हुई सज़ा

By रुस्तम राणा | Updated: April 17, 2026 18:19 IST

यह फ़ैसला दो दिन बाद आया, जब चुने हुए प्रतिनिधियों से जुड़े मामलों की स्पेशल कोर्ट के जज संतोष गजानन भट ने कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी और अन्य को आईपीसी की कई धाराओं के तहत दोषी ठहराया, जिसमें हत्या और आपराधिक साज़िश के आरोप भी शामिल थे। 

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बेंगलुरु: बेंगलुरु की एक अदालत ने शुक्रवार को कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी को, भारतीय जनता पार्टी (BJP) के स्थानीय नेता योगेशगौड़ा गौडर की सनसनीखेज हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। इस फ़ैसले से कुलकर्णी पर कर्नाटक विधानसभा से अयोग्य घोषित होने का खतरा भी मंडरा रहा है। उनके साथ-साथ, अदालत ने इस मामले में दोषी पाए गए पंद्रह अन्य लोगों को भी आजीवन कारावास की सज़ा दी।

यह फ़ैसला दो दिन बाद आया, जब चुने हुए प्रतिनिधियों से जुड़े मामलों की स्पेशल कोर्ट के जज संतोष गजानन भट ने कुलकर्णी और अन्य को आईपीसी की कई धाराओं के तहत दोषी ठहराया, जिसमें हत्या और आपराधिक साज़िश के आरोप भी शामिल थे। 

सज़ा सुनाने के दौरान, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने कुलकर्णी के लिए बिना किसी छूट के आजीवन कारावास की मांग की, जबकि उनकी कानूनी टीम ने नरमी बरतने की गुज़ारिश की, और उनके लंबे समय से की जा रही जनसेवा और अपने परिवार के प्रति उनकी ज़िम्मेदारियों का हवाला दिया।

2016 में धारवाड़ को हिला देने वाली हत्या

यह मामला 15 जून, 2016 का है, जब धारवाड़ के ज़िला पंचायत सदस्य गौडर की हत्या सप्तपुर इलाके में उनके जिम के अंदर, किराए के हमलावरों द्वारा कर दी गई थी। उस समय कुलकर्णी कर्नाटक में मंत्री के पद पर थे। पीड़ित परिवार और राजनीतिक हलकों से भारी दबाव के बाद, तत्कालीन राज्य सरकार ने 2019 में जांच सीबीआई को सौंप दी।

CBI का दावा: हत्या की साज़िश के पीछे राजनीतिक रंजिश

मामला अपने हाथ में लेने के बाद, सीबीआई ने 2020 में एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की, जिसमें कुलकर्णी को "मुख्य साज़िशकर्ता" बताया गया। जांचकर्ताओं ने आरोप लगाया कि वह गौडर को एक उभरता हुआ राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी मानते थे, और इसलिए उन्होंने उसे रास्ते से हटाने के लिए सुपारी किलर का इंतज़ाम किया। उसी साल बाद में, चल रही जांच के तहत कुलकर्णी को गिरफ़्तार कर लिया गया।

हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ज़मानत की लड़ाई

कुलकर्णी को अगस्त 2021 में भारत के सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिल गई, इस शर्त पर कि वह धारवाड़ ज़िले से दूर रहेंगे। हालांकि, जून 2025 में, गवाहों को प्रभावित करने की कोशिशों के आरोपों के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ज़मानत रद्द कर दी। 

जनवरी 2026 में ज़मानत के लिए उनकी अगली अर्ज़ी को हाई कोर्ट ने न्यायिक औचित्य का हवाला देते हुए खारिज कर दिया। 27 फरवरी को, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फिर से ज़मानत दे दी, यह देखते हुए कि तब तक सभी गवाहों से पूछताछ पूरी हो चुकी थी। 

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