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EPFO: नहीं काटने होंगे दफ्तर के चक्कर, ऑनलाइन ठीक करें पीएफ अकाउंट की गलतियां; जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

By अंजली चौहान | Updated: April 17, 2026 05:22 IST

EPFO: वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने पीएफ खातों में आम तौर पर होने वाली गड़बड़ियों को ठीक करने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है।

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EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पीएफ अकाउंटर होल्डर के लिए बड़ी अपडेट दी है। क्योंकि अब कर्मचारियों को दफ्तर के लंबे चक्कर नहीं काटने होंगे बल्कि वह आसानी से अपना काम ऑनलाइन करा सकते हैं। दरअसल, अक्सर देखा जाता है कि उनके PF खातों में छोटी-मोटी तकनीकी गड़बड़ियों या गलत जानकारी के कारण लोगों का पैसा अटक जाता है—जिससे उन्हें इस समस्या को सुलझाने के लिए EPFO ​​कार्यालय के अनगिनत चक्कर लगाने की मुश्किल का सामना करना पड़ता है हालाँकि, अब ऐसा नहीं होगा! EPFO ​​ने एक नई ऑनलाइन सुविधा शुरू की है, जिससे आप अपने PF खाते में मौजूद बड़ी गड़बड़ियों को खुद ही, अपने घर बैठे-बैठे ठीक कर सकते हैं। 

आइए जानते हैं कि इस नए नियम में क्या-क्या शामिल है और इससे आपको कैसे फायदा होगा।

PF खाताधारकों के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी तब खड़ी होती है, जब कोई गलत PF खाता नंबर—यानी 'Member ID'—उनके Universal Account Number (UAN) से जुड़ जाता है। EPFO ​​ने अब इस पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बना दिया है, जिससे आप उस गलत ID को ऑनलाइन ही हटा (de-link) सकते हैं।

यह समस्या क्यों पैदा होती थी?

जब कोई कर्मचारी नौकरी बदलता है, तो उसके पिछले नियोक्ता के पास जमा PF का पैसा नई कंपनी की Member ID में ट्रांसफ़र हो जाता है। अक्सर, तकनीकी गड़बड़ियों या कंपनी की लापरवाही के कारण, किसी दूसरे व्यक्ति की ID गलती से UAN से जुड़ जाती थी, या फिर एक ही कर्मचारी की दो अलग-अलग ID एक साथ दिखाई देने लगती थीं। पेंशन का लाभ लेने या PF में जमा पूरी रकम निकालने की कोशिश करते समय इससे काफ़ी रुकावटें आती थीं। पहले, ऐसी समस्याओं को ठीक करने का एकमात्र तरीका यह था कि आप खुद EPFO ​​कार्यालय जाकर मिलें; हालाँकि, अब यह काम सीधे ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए किया जा सकता है।

सबसे बड़ा बदलाव यह है कि जिन ID में कंपनी ने गलती से पैसे जमा कर दिए हैं, उन्हें भी अब ऑनलाइन हटाया जा सकता है। पहले, यह सुविधा केवल उन खातों के लिए उपलब्ध थी, जिनमें कोई पैसा जमा नहीं किया गया था। नई व्यवस्था के तहत, अगर गलती से कोई रकम जमा भी हो गई है, तो भी अब आप उसे हटाने के लिए अनुरोध भेज सकते हैं।

गलती को कैसे ठीक करें?

सबसे पहले, सदस्य को EPFO ​​के 'Member Portal' पर लॉग-इन करना होगा और गलत ID को हटाने के लिए एक अनुरोध भेजना होगा।

यह अनुरोध सीधे आपकी कंपनी/नियोक्ता के पास भेजा जाएगा। 

अगर कंपनी इस अनुरोध को स्वीकार कर लेती है, तो वह ID तुरंत हटा दी जाएगी।

अगर कंपनी दो हफ़्तों के अंदर कोई जवाब नहीं देती है, या अगर उस ID में 2 से 6 बार के बीच पैसे जमा किए गए हैं, तो यह मामला क्षेत्रीय 

कार्यालय को भेज दिया जाएगा। वहाँ, जाँच-पड़ताल के बाद, अनुरोध को या तो मंजूर कर लिया जाएगा या फिर नामंजूर कर दिया जाएगा।

इन शर्तों को ध्यान में रखें

आपके मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का आपके UAN से जुड़ा होना अनिवार्य है।

अगर किसी ID में छह से ज़्यादा बार योगदान जमा किया गया है, तो उसे ऑनलाइन हटाया नहीं जा सकता।

अगर उस ID के विरुद्ध कोई दावा पहले से ही लंबित है या उसका निपटारा हो चुका है, तो अनुरोध को नामंजूर कर दिया जाएगा।

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