नई दिल्ली: केंद्र सरकार गुरुवार (16 अप्रैल) को संसद में एक बड़ा संवैधानिक संशोधन बिल पेश करने जा रही है। इस बिल में लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या बढ़ाकर लगभग 850 करने का प्रस्ताव है। इस कदम का मकसद लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करना है।
इस बिल का उद्देश्य लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में सीटों की कुल संख्या बढ़ाकर महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को "लागू" करना है। इसमें संविधान के अनुच्छेद 81 में संशोधन करने का प्रस्ताव है, ताकि राज्यों से 815 तक और केंद्र शासित प्रदेशों से 35 तक सदस्य चुने जा सकें।
इसमें कहा गया है कि "लोकसभा में 815 से ज़्यादा सदस्य नहीं होंगे, जो राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे चुनाव द्वारा चुने जाएंगे; और 35 से ज़्यादा सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नहीं होंगे, जिन्हें संसद द्वारा कानून बनाकर तय किए गए तरीके से चुना जाएगा।"
बिल में 2011 की जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल करने का प्रस्ताव
इन बदलावों को आसान बनाने के लिए, सरकार 2011 की भारत की जनगणना के आधार पर एक परिसीमन (सीमा निर्धारण) प्रक्रिया शुरू करने की योजना बना रही है, क्योंकि अभी तक जनसंख्या के यही सबसे नए उपलब्ध आंकड़े हैं। बिल में "जनसंख्या" को उन आंकड़ों के रूप में परिभाषित किया गया है, जो हाल ही में प्रकाशित जनगणना के आंकड़ों द्वारा निर्धारित किए गए हैं।
सरकार गुरुवार को लोकसभा में एक संवैधानिक संशोधन बिल, परिसीमन कानून पर एक बिल, और दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और पुडुचेरी (ये तीन केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ विधानसभाएँ हैं) के लिए एक सहायक बिल पेश करने की योजना बना रही है। इसका मकसद महिलाओं के लिए आरक्षण अधिनियम, 2023 को लागू करने की प्रक्रिया को तेज़ करना है।
संविधान संशोधन बिल के मसौदे के 'उद्देश्यों और कारणों के विवरण' में कहा गया है, "अगली जनगणना और उसके बाद होने वाली परिसीमन की प्रक्रिया में काफी समय लगेगा, और इस वजह से हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं की प्रभावी और समर्पित भागीदारी में देरी होगी।"
"इसलिए, प्रस्तावित बिल का उद्देश्य लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं, दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेशों में महिलाओं के लिए, जिनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाएं भी शामिल हैं। एक-तिहाई आरक्षण को लागू करना है। यह आरक्षण उस परिसीमन प्रक्रिया के ज़रिए लागू किया जाएगा, जो हाल ही में प्रकाशित जनगणना के जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर की जाएगी।"