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यौन उत्पीड़न, धमकी और बदले की कार्रवाई?, आनंद राठी वेल्थ की 33 वर्षीय कर्मचारी ने शिकायत दर्ज कराई

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: April 14, 2026 10:32 IST

एफआईआर में सीईओ राकेश रावल, कार्यकारी निदेशक स्वप्ना चक्रवर्ती, सह-सीईओ फिरोज अजीज, मानव संसाधन प्रमुख तेजल शाह और कार्यकारी निदेशक सोनाली रावल के नाम शामिल हैं।

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ठळक मुद्देवरिष्ठ अधिकारी ने उत्पीड़न और पीछा करने सहित अनुचित व्यवहार कियावरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई।

पुणेः महाराष्ट्र के पुणे का मामला है। आनंद राठी वेल्थ की एक 33 वर्षीय कर्मचारी ने पुणे में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ यौन उत्पीड़न, धमकी और बदले की कार्रवाई का आरोप लगाया है। शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत के आधार पर, एफआईआर में सीईओ राकेश रावल, कार्यकारी निदेशक स्वप्ना चक्रवर्ती, सह-सीईओ फिरोज अजीज, मानव संसाधन प्रमुख तेजल शाह और कार्यकारी निदेशक सोनाली रावल के नाम शामिल हैं।

पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि एक वरिष्ठ अधिकारी ने उत्पीड़न और पीछा करने सहित अनुचित व्यवहार किया। उन्होंने आगे दावा किया कि कंपनी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि अगर वह इस मुद्दे को उठाती रही तो उसे नौकरी से निकाल दिए जाने की धमकी दी गई।

उन्होंने कहा कि उन्होंने इस मामले को वरिष्ठ प्रबंधन के समक्ष उठाया, लेकिन सुधारात्मक कार्रवाई करने के बजाय, उन्हें कंपनी के दुबई कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसे उन्होंने बदले की कार्रवाई बताया। इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस सब-इंस्पेक्टर जाधव आगे की जांच कर रहे हैं।

कंपनी का जवाब: मानव संसाधन प्रमुख तेजल शाह ने बताया कि कर्मचारी को शुरुआत में ही यौन उत्पीड़न रोकथाम (पीओएसएच) ढांचे के तहत आंतरिक शिकायत समिति के माध्यम से शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी गई थी। हालांकि, कंपनी के अनुसार, कर्मचारी ने आंतरिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया और इसके बजाय मुंबई पुलिस से संपर्क किया।

जांच के बाद, मुंबई पुलिस ने 24 मार्च को मामला बंद कर दिया। कर्मचारी ने पुणे की एक स्थानीय समिति से भी संपर्क किया, जहां उसे फिर से कंपनी की आंतरिक समिति के माध्यम से शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी गई। कंपनी ने बताया कि उसने इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया और बाद में औद्योगिक न्यायालय में याचिका दायर की, जहां मामला फिलहाल लंबित है।

टॅग्स :क्राइम न्यूज हिंदीPune Police
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