PF Withdrawal Online: ईपीएफओ नौकरीपेशा लोगों को सेवानिवृत्ति के समय या बेरोजगारी के कारण सेवानिवृत्ति से पहले भी अपनी संचित पीएफ राशि निकालने की अनुमति देता है। हालाँकि, सदस्यों के पास अन्य विभिन्न कारणों से सेवानिवृत्ति से पहले आंशिक निकासी का विकल्प भी होता है। 5 वर्ष की सेवा अवधि के बाद की गई कोई भी निकासी पूरी तरह से कर-मुक्त होती है। कुछ विशिष्ट कारणों को छोड़कर, 5 वर्ष की सेवा अवधि से पहले की गई निकासी पर सदस्य को कर देना होता है।
हाल ही में, ईपीएफओ ने निकासी को आसान बनाने के लिए कई अपडेट पेश किए हैं, जिनमें ऑटो-क्लेम प्रोसेसिंग और आधार-आधारित सत्यापन शामिल हैं। आइए आपको इमरजेंसी के समय कैसे पीएफ के पैसे निकालने हैं इसके बारे में बताते हैं।
1) आपका UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) सक्रिय है और आधार, पैन (यदि 5 साल की सेवा से पहले 50,000 रुपये से अधिक की निकासी की जाती है) और बैंक खाते (सही IFSC के साथ) से जुड़ा है।
2) आपके KYC विवरण EPFO पोर्टल पर सत्यापित हैं।
यहां पढ़ें EPF ऑनलाइन निकालने के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
चरण 1: EPFO सदस्य पोर्टल पर जाएँ
यहाँ जाएँ: https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/
चरण 2: लॉग इन करें
अपना UAN और पासवर्ड इस्तेमाल करें। कैप्चा दर्ज करें और साइन इन पर क्लिक करें।
चरण 3: KYC स्थिति जांचें
यह पुष्टि करने के लिए कि आपका आधार, पैन और बैंक विवरण सत्यापित हैं, 'प्रबंधित करें' > 'KYC' पर जाएँ।
चरण 4: ऑनलाइन सेवाएँ पर जाएँ
'ऑनलाइन सेवाएँ' > 'दावा (फॉर्म-31, 19, 10C और 10D)' पर क्लिक करें।
चरण 5: बैंक विवरण सत्यापित करें
आपका बैंक खाता नंबर दिखाई देगा। सत्यापन के लिए इसे दोबारा दर्ज करें, फिर 'सत्यापित करें' पर क्लिक करें और आगे बढ़ें।
चरण 6: दावे का प्रकार चुनें
पूर्ण निपटान के लिए 'केवल पीएफ निकासी (फॉर्म 19)' चुनें।
अगर लागू हो, तो 'पेंशन निकासी (फॉर्म 10सी)' चुनें।
चिकित्सा, शिक्षा, विवाह आदि के लिए 'अग्रिम/आंशिक निकासी (फॉर्म 31)' चुनें।
चरण 7: विवरण भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें
निकासी का कारण और अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज करें।अगर पूछा जाए, तो स्कैन किए गए दस्तावेज अपलोड करें (जैसे मेडिकल बिल, आदि)।
चरण 8: सबमिट करें और पावती प्राप्त करें। इसे संदर्भ के लिए सहेज लें। आमतौर पर, आपके बैंक खाते में पैसा आने में लगभग 5-20 कार्यदिवस लगते हैं।