राजस्थान में जारी सियासी उठापटक के बीच राजस्थान हाई कोर्ट ने गुरुवार को बागी सचिन पायलट गुट के विधायकों पर अयोग्य ठहराए गए नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी। पायलट खेमे ने राजस्थान विधानसभा से असंतुष्ट विधायकों को अयोग्य ठहराने के कदम को चुनौती देने के लिए दायर अपनी याचिका में संशोधन के लिए समय मांगा है। विधायकों के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता संविधान की दसवीं अनुसूची में निहित दल-बदल विरोधी कानून को चुनौती देंगे। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, राजस्थान हाई कोर्ट ने सचिन पायलट खेमे को नई याचिका दायर करने के लिए समय दिया है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने कहा कि अब मामले की सुनवाई खंडपीठ द्वारा की जाएगी।