शीर्ष अदालत की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने शनिवार को ऐतिहासिक फैसले में अयोध्या में 2.77 एकड़ विवादित भूमि पर राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ कर दिया। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार को सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए एक प्रमुख स्थान पर पांच एकड़ जमीन देने को भी कहा। शीर्ष अदालत ने 1045 पन्नों के फैसले में कहा, ‘‘केंद्र सरकार इस फैसले की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर ‘अयोध्या में कुछ क्षेत्रों के अधिग्रहण से संबंधित अधिनियम, 1993’ के तहत एक योजना बनाएगी।’’ उन्होंने कहा, ‘‘इस योजना में एक ट्रस्ट के गठन का भी विचार शामिल होगा जिसमें एक न्यासी बोर्ड या अन्य कोई उचित इकाई होगी।’’