कांग्रेस के 19 बागी विधायकों को दिए गए अयोग्यता नोटिस मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने सचिन पायलट गुट को फिलहाल बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। बहरहाल, हाईकोर्ट आगे की सुनवाई जारी रखेगा। आगे की सुनवाई में इस मामले में कानूनों पर चर्चा की जाएगी।इससे पहले राजस्थान हाई कोर्ट ने सचिन पायलट , बागी विधायकों द्वारा अयोग्यता के मुद्दे पर दायर याचिका में भारत सरकार को पक्षकार बनाए जाने की मांग भी स्वीकार कर ली है। इसके बाद से ही उम्मीद जताई जा रही थी कि फैसले में देरी संभव है। कोर्ट के इस आदेश के मायने ये हुए कि राजस्थान विधानसभा के स्पीकर पायलट सहित बागी विधायकों पर अयोग्यता की कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं।