पैन कार्ड एक सरकारी डॉक्यूमेंट है जो कि आयकर विभाग की ओर से प्रमाणित किया जाता है। पैन कार्ड का इस्तेमाल इनकम टैक्स और बड़े बैंकिंग लेनदेन में जरूरी होता है। इसके अलावा अगर आप 50,000 रुपये से ऊपर का ट्रांज़ेक्शन कर रहे है तो भी आपको पैन कार्ड डिटेल देना जरूरी होता है। आधार कार्ड (Aadhar Card), वोटर कार्ड (Voter Card) की तरह ही यह भी एक पहचान पत्र है। Read More
आयकर रिटर्न फाइल करते समय करदाता को अपना आधार नंबर शामिल करना होगा। अगर नियत तारीख तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया तो यह डेड हो जाएगा। धारा 139AA के तहत आपको नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करते समय फॉर्म में अपना आधार नंबर भी देना होगा। ...
31 मार्च 2022 को चालू वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 21-22) खत्म होने वाला है। ऐसे में जरूरी है कि फाइनेंस से जुड़े कामों को इस डेडलाइन से पहले पूरा कर लें वरना आपके कई वित्त-संबंधी कार्य रुक सकते हैं। ...
पैन को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। इसे पहले कई बार बढ़ाया जा चुका है। ऐसे में इस बात जरूर दोनों को लिंक कर दें। ऐसा नहीं करने पर आपका पैन कार्ड किसी काम का नहीं रह जाएगा। ...
अगर कोई व्यक्ति एक पैन कार्ड प्रस्तुत करता है जो अब वैध नहीं है तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272N के तहत, निर्धारण अधिकारी निर्देश दे सकता है कि ऐसे व्यक्ति को जुर्माना के रूप में 10,000 रुपये की राशि का भुगतान करना होगा। ...
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए सिर्फ आधार कार्ड का होना जरूरी नहीं है। वैक्सीनेशन के लिए CoWIN पोर्टल पर आधार कार्ड सहित नौ अन्य तरह के पहचान पत्रों की मदद से रजिस्ट्रेशन कराया ज ...