आधार-पैन लिंक करने की समय सीमा हो रही है खत्म, जानिए कैसे करें लिंक

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: March 18, 2022 10:31 AM2022-03-18T10:31:18+5:302022-03-18T10:39:37+5:30

आयकर रिटर्न फाइल करते समय करदाता को अपना आधार नंबर शामिल करना होगा। अगर नियत तारीख तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया तो यह डेड हो जाएगा। धारा 139AA के तहत आपको नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करते समय फॉर्म में अपना आधार नंबर भी देना होगा।

Aadhar-PAN linking deadline is coming to an end soon, know how to link | आधार-पैन लिंक करने की समय सीमा हो रही है खत्म, जानिए कैसे करें लिंक

सांकेतिक तस्वीर

Highlights31 मार्च आखिरी तारीख होगी पैन और आधार को लिंक करने के लिएआयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पैन डेड हो जाएगाउसके बाद आपको वित्तीय लेनदेन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

दिल्ली: आपके परमानेंट अकाउंट नबंर (पैन) को आपके आधार से जोड़ने की समय सीमा जल्द ही समाप्त होने वाली है। दोनों को लिंक करने के लिए 31 मार्च तक आपके पास मौका है।

केंद्र सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि आप इस महीने के अंत तक अपने आधार को पैन से लिंक कर लें। हालांकि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पूर्व में कई बार आधार और पैन को लिंक करने की समय सीमा को बढ़ा दिया था लेकिन इस बार विभाग की ओर से स्पष्ट कर दिया है कि 31 मार्च आखिरी तारीख होगी इसे पूरा करने के लिए।

यदि आप तय सीमा के भीतर सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को पूरा नहीं करते हैं, तो आपका पैन डेड हो जाएगा और उसके बाद आपको वित्तीय लेनदेन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

कोरोनावायरस के प्रकोप के बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT)ने पहले ही कई आयकर रिपोर्टिंग तिथियों में ढील दी हुई है। यदि कोई पैन आधार से लिंक नहीं हुआ तो तो आयकर एजेंसी उस व्यक्ति को इसके लिए जिम्मेदार ठहरायेगा और साथ ही आपको डबल टीडीएस का भुगतान करना होगा। अगर आपका बैंक खाता आपके पैन से जुड़ा है, तो आपको 10 फीसदी टीडीएस देना होगा।

आयकर अधिनियम की धारा 139AA के अनुसार उस व्यक्ति को, जिसके पास 1 जुलाई 2017 को पैन था और वह आधार के लिए पात्रता रखता है तो उसके लिए पैन को आधार से लिंक करना आवश्यक होगा।

आयकर रिटर्न फाइल करते समय करदाता को अपना आधार नंबर शामिल करना होगा। अगर नियत तारीख तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया तो यह डेड हो जाएगा। धारा 139AA के तहत आपको नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करते समय फॉर्म में अपना आधार नंबर भी देना होगा।

कैसे पता करें कि पैन और आधार लिंक है या नहीं?

1. आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं।

2. वहां क्विक लिंक टैब को सेलेक्ट करें। वहां पर 'लिंक आधार स्टेटस' चेक करने का ऑप्शन मिलेगा। आपको उस पर क्लिक करना है।

3. फिर आपको अपने कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस पर एक नई स्क्रीन दिखाई देगी। वहां पर आप पैन और आधार नंबर दर्ज करें।

4. फॉर्म को पूरा करने के बाद 'लिंक आधार स्थिति देखें' पर क्लिक करें।

5. पेज पर आपको जानकारी दी जाएगी कि आपका पैन-आधार से लिंक है या नहीं।

कैसे करें पैन और आधार को लिंक

आप अपने पैन को आधार से कई तरह से जोड़ सकते हैं। इसके लिए आप दो तरीकों से ऑनलाइन प्रोसेस कर सकते हैं। इसमें आप आयकर पोर्टल में लॉग इन किए बिना या अपने खाते में लॉग इन करने के बाद, दोनों तरीके से कर सकते हैं। अपने पैन और आधार को लिंक करने के लिए आपको अपने पैन और आधार के विवरण के साथ अन्य जानकारी देनी होगी।

इन विकल्पों के अलावा आधार जारी करने वाली संस्था भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के नए अपडेट के लिए आप एसएमएस द्वारा भी अपने आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं। कनेक्शन प्रक्रिया शुरू करने के लिए अपने पंजीकृत फोन नंबर से 567678 या 56161 पर एक एसएमएस भेजें।

Web Title: Aadhar-PAN linking deadline is coming to an end soon, know how to link

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