Income Tax Return: 31 मार्च तक नहीं किया ये काम तो भरना होगा ज्यादा टीडीएस

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: March 14, 2022 03:26 PM2022-03-14T15:26:08+5:302022-03-14T15:28:45+5:30

पैन को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। इसे पहले कई बार बढ़ाया जा चुका है। ऐसे में इस बात जरूर दोनों को लिंक कर दें। ऐसा नहीं करने पर आपका पैन कार्ड किसी काम का नहीं रह जाएगा।

Ready to Pay higher TDS if you do not link your PAN with Aadhar by 31st march | Income Tax Return: 31 मार्च तक नहीं किया ये काम तो भरना होगा ज्यादा टीडीएस

आधार नंबर और पैन को 31 मार्च तक लिंक करना जरूरी (फाइल फोटो)

नई दिल्ली: यदि आपने अपने स्थायी खाता संख्या या पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो अगले महीने से स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के और अधिक का भुगतान करने के लिए तैयार हो जाइए। आधार नंबर और पैन को लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च तक बढ़ाई गई है।

इस समय सीमा के भीतर इन दो दस्तावेजों को अगर लिंक नहीं करते हैं तो इसका असर आपके डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भुगतान, ऑनलाइन लेनदेन, एटीएम से नकद निकासी आदि पर भी पड़ेगा।

आयकर अधिनियम की धारा 139AA के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास 1 जुलाई, 2017 तक पैन है और जो आधार प्राप्त करने के योग्य है, इन दोनों दस्तावेजों को लिंक करना होगा। पिछले तीन वर्षों में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आधार कार्ड नंबर को पैन से जोड़ने की अंतिम तिथि कई बार बढ़ाई है। 
ऐसे में यदि नियत तारीख से पहले पैन को आधार से लिंक नहीं किया जाता है, तो आयकर अधिनियम की धारा 114AA (3) के तहत आप पैन निष्क्रिय हो जाएगा। वहीं जो लोग नए पैन कार्ड के लिए आवेदन कर रहे हैं, उनके लिए आयकर अधिनियम की धारा 139AA के अनुसार आधार संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य है।

यदि आपका पैन निष्क्रिय हो जाता है तो आयकर विभाग ये मान कर चलेगा आपने पैन जमा नहीं किया है। ऐसे में आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आयकर अधिनियम की धारा 206AA(6) के अनुसार कर योग्य आय प्राप्त करने वाले करदाताओं को अपना पैन कार्ड विवरण प्रस्तुत करना होता। यदि करदाता द्वारा प्रदान किया गया पैन अमान्य है, तो यह माना जाएगा कि आपने पैन की जानकारी नहीं दी है।

ऐसे में आपको अधिनियम की धारा 206AA के अनुसार 20 प्रतिशत की उच्चतम दर पर टीडीएस का भुगतान करना होगा। टीडीएस की उच्च दर फिक्स्ड डिपोजिट, लाभांश और अन्य आय पर ब्याज पर लागू होगी जो वर्तमान में टीडीएस के अधीन आती हैं।

आयकर अधिनियम की धारा 272बी के अनुसार, यदि आयकर कानून द्वारा आवश्यक पैन को प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। हर बार अगर आप पैन कार्ड विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं तो 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता रहेगा। 

Web Title: Ready to Pay higher TDS if you do not link your PAN with Aadhar by 31st march

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