नई दिल्ली: तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने सोमवार को दावा किया कि मतदाता सूची के 'विशेष गहन संशोधन' (एसआईआर) में की गई कटौतियों ने पश्चिम बंगाल की कुछ विधानसभा सीटों के नतीजों पर काफ़ी असर डाला है।
यह दावा सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान किया गया, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमल्य बागची की बेंच शामिल थी। टीएमसी नेता और वरिष्ठ वकील कल्याण बनर्जी ने कहा कि 31 निर्वाचन क्षेत्रों में, टीएमसी पर बीजेपी की जीत का अंतर एसआईआर जांच प्रक्रिया में हटाए गए लोगों की संख्या से कम था।
उन्होंने आगे कहा कि कई मामलों में, हटाए गए लोगों की संख्या और हार का अंतर लगभग एक जैसा था। बनर्जी ने कहा कि एक निर्वाचन क्षेत्र में एक उम्मीदवार 862 वोटों से हार गया, जबकि वहां जांच के लिए मतदाता सूची से 5432 से ज़्यादा लोगों के नाम हटा दिए गए थे। उन्होंने दावा किया कि टीएमसी और बीजेपी के बीच वोटों का अंतर लगभग 32 लाख था, और अपीलीय न्यायाधिकरणों के सामने लगभग 35 लाख अपीलें लंबित थीं।
एमपी ने जस्टिस बागची की पहले की एक बात का भी ज़िक्र किया कि अगर जीत का अंतर हटाए गए वोटर्स की संख्या से कम था, तो मामले की न्यायिक जांच की ज़रूरत हो सकती है। इलेक्शन कमीशन ने इन दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि इसका हल एक इलेक्शन पिटीशन है और पोल पैनल को एसआईआर से जुड़े मामलों और वोट जोड़ने या हटाने के खिलाफ अपील के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट का जवाब
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अन्य लोग अपने दावों के संबंध में नए आवेदन दायर कर सकते हैं। जस्टिस बागची ने कहा, "आप नतीजों के बारे में जो कुछ भी कहना चाहते हैं... जिन पर उन नामों को हटाने की वजह से काफ़ी असर पड़ा हो, जिनकी अभी सुनवाई चल रही है... उसके लिए एक अलग से 'इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन' (IA) की ज़रूरत होगी।"
सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी ने बेंच को बताया कि मौजूदा रफ़्तार से, अपीलीय ट्रिब्यूनल को अपीलें निपटाने में कम से कम 4 साल लगेंगे। सीजेआई ने कहा कि प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना होगी कि अपीलों पर जल्द से जल्द फ़ैसला हो।
जस्टिस बागची ने आगे कहा, "हमने आपको संकेत दिया था... बाद की घटना: आप एक IA (इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन) दायर करने के लिए स्वतंत्र हैं। श्री नायडू (EC के वकील) की आपत्ति एक जवाब के तौर पर आएगी। हम इस पर गौर करेंगे और आदेश पारित करेंगे। अपीलों के लंबित होने के संबंध में - माननीय CJ से रिपोर्ट की आवश्यकता है... ताकि यह आकलन किया जा सके कि उन्हें किस समय-सीमा में हल किया जा सकता है।"