कोच्चि, पांच नवंबर केंद्रीय अन्वेषण अभिकरण (सीबीआई) ने 2006 के फैसल हत्या मामले की जांच पर शुक्रवार को केरल उच्च न्यायालय में एक अंतरिम रिपोर्ट सौंपी।
जुलाई में अदालत ने मामले की आगे की जांच का आदेश दिया था और सीबीआई को जांच के लिए एक विशेष टीम गठित करने को कहा था।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक पूर्व कार्यकर्ता सुभीश ने हत्या में आरएसएस कार्यकर्ताओं का हाथ होने का खुलासा किया था, जिसके बाद अदालत का यह निर्देश आया था।
अदालत में शुक्रवार को सौंपी गई रिपोर्ट में सीबीआई ने दावा किया कि आरएसएस के खिलाफ आरोप सही नहीं है और अपनी शुरूआती जांच रिपोर्ट का समर्थन किया, जिसमें माकपा नेताओं की संलिप्तता का संकेत दिया गया था।
सीबीआई ने अदालत में कहा कि शुभीश द्वारा पुलिस हिरासत में किया गया खुलासा, दबाव में आकर दिया गया बयान था।
मुहम्मद फैसल की 22 अक्टूबर 2006 को थालसेरी में हत्या कर दी गई थी और मामले की शुरूआत में जांच राज्य पुलिस की अपराध शाखा कर रही थी। हालांकि, मृतक की पत्नी की याचिका पर बाद में अदालत ने जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंप दी।
सीबीआई ने मामले के सिलसिले में आठ लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के नेता, करायी राजन और करायी चंद्रशेखरन शामिल थे।
सीबीआई के मुताबिक हत्या की साजिश राजन और चंद्रशेखरन ने रची थी तथा इसे अन्य लोगों ने अंजाम दिया था।
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