नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट शराब कारोबारी विजय माल्या मामले में सोमवार को सजा सुनाएगी। शीर्ष अदालत 2017 के अवमानना मामले में भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को सजा का ऐलान करेगा। माल्या को अदालत के आदेशों का उल्लंघन करते हुए अपने बच्चों को 40 मिलियन डॉलर ट्रांसफर करने के मामले में अवमानना का दोषी ठहराया गया था।
साथ ही उन्हें कई बैंकों की बकाया राशि जो 6,200 करोड़ रुपये से अधिक है, वापस करने का आदेश दिया गया था और ब्रिटिश स्पिरिट निर्माता डियाजियो से 40 मिलियन डॉलर के भुगतान का खुलासा करने में विफल रहने के लिए अवमानना के लिए मुकदमा दायर किया गया था।
फरवरी में, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि बैंकों ने भगोड़े विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी से कुल 18,000 करोड़ रुपये की वसूली की थी। 66 वर्षीय शराब कारोबारी किंगफिशर एयरलाइंस से जुड़े बैंक लोन मामले में आरोपी है, जिसकी कीमत 9,000 करोड़ रुपये से अधिक है। माल्या इस समय यूनाइटेड किंगडम में हैं।
पीटीआई ने बताया कि माल्या पिछले साल जुलाई में लंदन में उच्च न्यायालय द्वारा उन पर लगाए गए दिवालियापन आदेश को उलटने के प्रयास में ब्रिटेन में अपील कर रहा है। लंदन में उच्च न्यायालय के चांसरी डिवीजन में एक मामले प्रबंधन सुनवाई में, न्यायमूर्ति टॉम लीच ने निष्कर्ष निकाला कि मामले में परस्पर सुनवाई के एक सेट को एक साथ सुना जाएगा।
वैसे, भारत सरकार के द्वारा माल्या को स्वदेश लाए जाने की कोशिशें काफी समय से की जा रही हैं, जबकि उसके व उससे मिलते-जुलते अन्य भगोड़े कारोबारियों (मेहुल चोकसी और नीरव मोदी आदि से) के खिलाफ भी सरकार ऐक्शन ले रही है है।