नई दिल्ली: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) के प्रधानमंत्री सरदार तनवीर इलियास को कोर्ट की अवमानना के मामले में मंगलवार को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। समाचार एजेंसी एएनआई ने स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए यह जानकारी साझा की। इलियास के अयोग्य घोषित होने से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) को बड़ा झटका लगा है।
जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, पीओके के उच्च न्यायालय ने सरदार तनवीर इलियास को अयोग्य घोषित किया। उच्च न्यायालय का फैसला इलियास को अपने एक भाषण में धमकी भरे लहजे का उपयोग करने के लिए पीओके के उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के समक्ष अलग-अलग तलब किए जाने के बाद आया है। अदालत ने इलियास को किसी भी सार्वजनिक पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है।
इसके अलावा पीओके की अदालत ने मुख्य चुनाव आयुक्त अब्दुल रशीद सुलेहरिया को नए प्रधानमंत्री के लिए चुनाव कराने को कहा है। बता दें कि पाकिस्तान कब्जे वाले क्षेत्र को 'आजाद कश्मीर' कहता है। न्यायमूर्ति सदाकत हुसैन राजा के नेतृत्व में एक पूर्ण पीठ ने मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सरदार तनवीर इलियास की विशेषता वाले क्लिप चलाए गए।
इलियास ने अदालत से बिना शर्त माफी मांगते हुए कहा, "अगर मेरे किसी शब्द से जज को ठेस पहुंची हो तो मैं बिना शर्त माफी मांगता हूं।" पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के वरिष्ठ उपाध्यक्ष फवाद चौधरी ने कहा कि अदालत के फैसलों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है क्योंकि देश न्यायिक प्रणाली को नष्ट करके नहीं चल सकता है।"