सबरीमाला मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं के प्रवेश का मामला अब सात जजों की बेंच तय करेगी। गुरुवार यानी 14 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए 3:2 के बहुमत से इसे संविधान पीठ को भेजा। जस्टिस नरीमन और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इन याचिकाओं के खिलाफ अपना फैसला दिया।