Income tax Return आम लोगों की इनकम पर केंद्र सरकार टैक्स वसूलती है, जिसे आयकर या इनकम टैक्स कहते हैं। इनकम टैक्स से होने वाली कमाई को सरकार अपनी जनता को सुविधा और सेवाएं देने के लिए इस्तेमाल करती है। साल में एक बार आपको एक आईटीआर फॉर्म में सरकार को आय, खर्च, निवेश और टैक्स देनदारी का ब्यौरा देना होता है। इसे इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) कहते हैं। Read More
अगर पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो जरूरी जानकारियां जुटा लेनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है डॉक्युमेंट्स। चाहे खुद भरें या किसी से भरवाएं डॉक्युमेंट्स कम हुए तो दिक्कत हो सकती है। ...
कोविड-19 के दौर में करदाताओं को राहत देने के लिए सरकार मई के बाद से बार-बार आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को आगे खिसका रही है। पहले सरकार ने इसे 31 जुलाई, फिर 30 नवंबर तक बढ़ाया था। ...
वित्त मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार अब वेतनभोगी और वैसे करदाता, जिनके रिटर्न में ऑडिट रिपोर्ट नहीं लगती है, वह 31 दिसंबर 2020 तक रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। ...
कोविड-19 संकट के चलते वित्त वर्ष 2018-19 का आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए सरकार की ओर से यह चौथी बार समयसीमा बढ़ायी गयी है। इससे पहले मार्च में सरकार ने अंतिम तारीख को 31 मार्च 2020 से बढ़ाकर 30 जून 2020 किया था। ...
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले आपके पास सभी डॉक्युमेंट्स होना जरूरी है। इससे आपको रिटर्न भरने में सहूलियत होगी और गलती की संभावना भी नहीं रहेगा। ...
बयान में यह नहीं बताया कि किन लोगों के यहां छापा डाला गया लेकिन आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि हिलाल अहमद, गुलाम रसूल माग्रे और इशफाक डार के यहां छापा मारा गया। ...
इस तरह करदाता आयकर कानून की धारा 80सी (जीवन बीमा, पेंशन कोष, बचत पत्र आदि), 80डी (चिकित्सा बीमा) और 80जी (दान) के तहत 0 नवंबर, 2020 तक कर निवेश करके इन पर वित्त वर्ष 2019- 20 में कर छूट का दावा पा सकता है। ...