टैक्स पेयर्स के लिए अच्छी खबर: ITR भरने की तारीख फिर से बढ़ाई गई, जानें नई डेडलाइन

By स्वाति सिंह | Published: October 24, 2020 03:10 PM2020-10-24T15:10:32+5:302020-10-24T15:39:52+5:30

वित्त मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार अब वेतनभोगी और वैसे करदाता, जिनके रिटर्न में ऑडिट रिपोर्ट नहीं लगती है, वह 31 दिसंबर 2020 तक रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

RTI: Deadline for filing returns by individual taxpayers for 2019-20 extended by a month till December 31 | टैक्स पेयर्स के लिए अच्छी खबर: ITR भरने की तारीख फिर से बढ़ाई गई, जानें नई डेडलाइन

पहले इसके लिए अंतिम तारीख 30 नवंबर 2020 तय की गई थी।

Highlightsआयकर विभाग ने एक बार फिर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब आम नागरिक वर्ष 2019-20 के लिए अपना रिटर्न 31 दिसंबर 2020 तक दायर कर सकते हैं।

टैक्स पेयर्स को राहत देते हुए आयकर विभाग ने एक बार फिर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। आयकर विभाग ने बताया है कि अब आम नागरिक वर्ष 2019-20 के लिए अपना रिटर्न 31 दिसंबर 2020 तक दायर कर सकते हैं। पहले इसके लिए अंतिम तारीख 30 नवंबर 2020 तय की गई थी।

वित्त मंत्रालय के मुताबिक व्यक्तिगत करदाताओं के लिये वित्त वर्ष 2019-20 का आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की समय-सीमा एक महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गयी है। मंत्रालय ने कहा कि जिन करदाताओं के खाताओं की ऑडिट करने की जरूरत है, उनके लिये आईटीआर दाखिल करने की समय-सीमा दो महीने बढ़ाकर 31 जनवरी 2021 कर दी गयी है।

सरकार ने इससे पहले मई में भी करदाताओं को अनुपालन में राहत देते हुए वित्त वर्ष 2019-20 के आईटीआर भरने की समय-सीमा 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में कहा, ‘‘जिन करदाताओं के लिये आयकर रिटर्न भरने की समय-सीमा विस्तार से पहले 31 जुलाई 2020 थी, उनके लिये समय-सीमा 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी गयी है।’’

इसी तरह जिन करदाताओं के खाताओं की ऑडिट किये जाने की जरूरत है और जिनकी समयसीमा पहले 31 अक्टूबर 2020 थी, वे अब 31 जनवरी 2021 तक आईटीआर भर सकते हैं। सीबीडीटी ने कहा कि करदाताओं को आईटीआर भरने में अधिक समय देने के लिये समय-सीमा बढ़ायी गयी है

 

Web Title: RTI: Deadline for filing returns by individual taxpayers for 2019-20 extended by a month till December 31

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