Delhi Ki Taja Khabar: न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की पीठ ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने चिन्मयानंद को जमानत देने वाले आदेश में कारण दिए थे और इसलिए इसमें किसी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। ...
सीजेआई एसए बोवड़े ने कहा कि हम यह नहीं कह रहे हैं कि लोगों को मरना चाहिए, लेकिन इस तरह का दबाव कोर्ट नहीं संभाल सकता। यह उम्मीदें होती है कि यह अदालत दंगा रोक सकती है।लेकिन ऐसा नहीं है। ...
न्यायमूर्ति यू.यू. ललित और न्यायमूर्ति विनीत शरण की पीठ ने पटेल की याचिका पर गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में पटेल ने अपने खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने का अनुरोध किया है। पीठ ने कहा, ‘‘मामला 2015 में दर्ज किया गया था और इस मामले में जा ...
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांति व भाई चारा बनाए रखने की अपील करते हुए कहा था कि पुलिस व बाकी एजेंसियां काम कर रहा हैं। इसी ट्वीट पर प्रशांत किशोर ने प्रतिक्रिया दी है। ...
दिल्ली हिंसा मामले में हाई कोर्ट में फिर से सुनवाई शुरू हो गई है। हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि दिल्ली में दूसरे '1984' को नहीं होने देंगे। ...
न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह और न्यायमूर्ति बीबी मंगलमूर्ति भी थे। सबसे पहले, पीठ का नेतृत्व कर रहे न्यायमूर्ति एचसी मिश्र ने अपना आदेश पढ़कर सुनाया। उन्होंने अपने आदेश में कहा कि प्रार्थी एकीकृत बिहार के समय से ही झारखंड क्षेत्र में रह रहा है, इसलिए ...
अदालत ने जांच एजेंसी को सुनवाई की अगली तारीख 20 अप्रैल तक जांच की प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा की पीठ ने मुन्ना बजरंगी की विधवा पत्नी सीमा सिंह की याचिका पर यह आदेश पारित किया। ...