यूपी के चर्चित मुन्ना बजरंगी हत्याकांड की होगी सीबीआई जांच, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया निर्देश
By भाषा | Published: February 25, 2020 06:11 PM2020-02-25T18:11:56+5:302020-02-25T18:11:56+5:30
अदालत ने जांच एजेंसी को सुनवाई की अगली तारीख 20 अप्रैल तक जांच की प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा की पीठ ने मुन्ना बजरंगी की विधवा पत्नी सीमा सिंह की याचिका पर यह आदेश पारित किया।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जुलाई 2018 में बागपत की जेल में मुन्ना बजरंगी की हत्या की सीबीआई जांच का मंगलवार को निर्देश दिया।
अदालत ने जांच एजेंसी को सुनवाई की अगली तारीख 20 अप्रैल तक जांच की प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा की पीठ ने मुन्ना बजरंगी की विधवा पत्नी सीमा सिंह की याचिका पर यह आदेश पारित किया।
याचिकाकर्ता की दलील थी कि इस हत्या में कुछ माफिया की संलिप्तता हो सकती है। उसने मांग की थी कि जेल अधिकारियों की भी भूमिका संदिग्ध है, इसलिए इस हत्या की जांच सीबीआई को हस्तांतरित की जानी चाहिए। हालांकि राज्य सरकार ने इस आधार पर याचिका का विरोध किया था कि चूंकि पहले से तीन जांच चल रही है, इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की कोई जरूरत नहीं है।
पहली जांच जिला जज के तहत, दूसरी जांच जिला मजिस्ट्रेट के तहत और तीसरी जांच जेल अधिकारियों द्वारा की जा रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के अपराधी मुन्ना बजरंगी की बागपत की जेल में 9 जुलाई, 2018 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जेल परिसर के भीतर कथित तौर पर एक अन्य कैदी गैंगस्टर सुनील राठी ने मुन्ना बजरंगी के सिर में 10 गोलियां दागी थीं।