Restrictions in Maharashtra: डेल्टा प्लस वेरिएंट से महाराष्ट्र में बढ़ा तनाव, जानिए सख्त पाबंदियों के नए नियम By संदीप दाहिमा | Published: June 28, 2021 3:58 PMOpen in App1 / 11महाराष्ट्र में सोमवार से सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं। नए नियमों के तहत पहले और दूसरे टियर के सभी जिलों को अब थर्ड टियर में शिफ्ट कर दिया गया है. पिछले कुछ आंकड़ों को देखते हुए 25 जिले तीसरे स्थान पर आ गए हैं।2 / 11कोरोना के नए डेल्टा प्लस वेरिएंट ने ठाकरे सरकार में चिंता बढ़ा दी है। सरकार ने डेल्टा प्लस वेरिएंट के खतरे को देखते हुए एहतियात बरती है। इसलिए राज्य के 5 टियर जिलों को बदलकर पहले और दूसरे स्तर के जिलों को तीसरे स्तर में शामिल किया गया है.3 / 11मुंबई समेत आसपास के जिलों को थर्ड टियर में शामिल किया गया है। इससे पहले, ठाणे और नवी मुंबई में सेकेंड टियर डिस्काउंट था। लेकिन यहां भी पाबंदियां कड़ी कर दी गई हैं. लोकल ट्रेनों में जनता के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है।4 / 11तीसरे स्तर की दुकानों को शाम चार बजे तक खोलने की अनुमति है। मॉल पूरी तरह बंद रहेगा। इस फैसले पर व्यापारियों ने नाराजगी जताई है। फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के वीरेन शाह ने कहा कि व्यापार से भारी वित्तीय नुकसान हो रहा है। सरकार को कम से कम रात 8 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति देनी चाहिए5 / 11आवश्यक दुकानों का उपयोग रोजाना शाम 4 बजे तक, गैर-जरूरी दुकानों का सोमवार से शुक्रवार तक शाम 4 बजे, होटल में 50% बैठने की क्षमता वाले होटल सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे तक किया जा सकेगा, जिसके बाद पार्सल और ऑनलाइन डिलीवरी की जा सकेगी.6 / 11भीड़ या सभा पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा, सिनेमाघर बंद रहेंगे, खाने-पीने के साथ भीड़ होगी और मास्क हटाना होगा, तो रेस्तरां के लिए जारी दिशा-निर्देशों को लागू किया जाएगा।7 / 11यदि किसी स्थापना में बैठकें हो रही हैं, तो वहां के कर्मचारियों को पूरी तरह से टीका लगाया जा सकता है या समय-समय पर परीक्षण की आवश्यकता हो सकती है। किसी भी बैठक या सभा की अवधि तीन घंटे से अधिक नहीं हो सकती है।8 / 11निर्माण स्थल पर क्षमता के 50% से अधिक काम नहीं किया जा सकता है। खुली जगह में भी 25 फीसदी से ज्यादा क्षमता से काम नहीं हो पाएगा। यदि किसी प्रतिष्ठान में एक से अधिक बैठकें निर्धारित हैं, तो इन दोनों बैठकों के बीच पर्याप्त समय होना चाहिए।9 / 11धार्मिक स्थलों पर जहां शादियां और अंत्येष्टि होगी, सभाओं पर लागू नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा। यदि किसी पवित्र दिन के अवसर पर कोई धार्मिक कार्य या विशेष कार्य होता है तो धार्मिक स्थल को सभी नियमों का पालन करना होता है।10 / 11राज्य सरकार ने चिंता व्यक्त की है कि कोरोना वायरस के नए रूप डेल्टा और डेल्टा प्लस फैल रहे हैं और अधिक घातक कोरोना की तीसरी लहर अगले चार से छह सप्ताह में एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैलने की संभावना है।11 / 11महाराष्ट्र के रत्नागिरी, जलगाँव और अन्य जिलों में डेल्टा प्लस के रोगियों की खोज ने वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सामान्य रूप से अधिक कड़े प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। सरकार का कहना है कि वायरस में उत्परिवर्तन और इसके चल रहे विकास से पहले की तुलना में अधिक गंभीर स्थिति पैदा होने की संभावना है। और पढ़ें Subscribe to Notifications