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टीकाकरण केंद्रों पर भीड़ कम करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताएं: केरल उच्च न्यायालय

By भाषा | Updated: August 9, 2021 10:35 IST

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कोच्चि, नौ अगस्त केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से पूछा है कि उसने कोविड टीकाकरण केंद्रों पर भीड़ को कम करने के लिए क्या कदम उठाए हैं।

मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी चाले की पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह सवाल पूछा है। पीठ ने इस जनहित याचिका पर स्वत: संज्ञान लिया है।

पीठ ने निर्देश दिया, “कोविड केंद्रों पर भीड़ कम करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में विस्तार से बताया जाए और साथ में दस्तावेज भी पेश किए जाएं।”

इस जनहित याचिका की शुरुआत अदालत ने खबरों के आधार पर की थी जो राज्य में टीकाकरण केंद्रों के बाहर भारी भीड़ को लेकर थीं।

राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि वह मामले की अगली सुनवाई की तारीख 11 अगस्त से पहले उठाए गए कदमों के विवरण को जमा कराए।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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