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बोर्नविटा 'स्वास्थ्य पेय' नहीं, सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों को जारी की एडवाइजरी, कंपनी से भी एक सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा गया

By शिवेन्द्र कुमार राय | Published: April 13, 2024 12:19 PM

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 10 अप्रैल को सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को बोर्नविटा सहित ऐसे सभी पेय पदार्थों को "स्वास्थ्य पेय" की श्रेणी से हटाने के लिए एक एडवाईजरी जारी की है।

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ठळक मुद्देबोर्नविटा सहित ऐसे सभी पेय पदार्थों को "स्वास्थ्य पेय" की श्रेणी से हटाने के लिए एक एडवाईजरी जारीयह सलाह राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की जांच के बाद आईनियमों के तहत "स्वास्थ्य पेय" की कोई आधिकारिक परिभाषा नहीं है

नई दिल्ली: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 10 अप्रैल को सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को बोर्नविटा सहित ऐसे सभी पेय पदार्थों को "स्वास्थ्य पेय" की श्रेणी से हटाने के लिए एक एडवाईजरी जारी की है। यह सलाह राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की जांच के बाद आई है कि एफएसएसएआई द्वारा प्रस्तुत एफएसएस अधिनियम 2006, नियमों और विनियमों के तहत "स्वास्थ्य पेय" की कोई आधिकारिक परिभाषा नहीं है।

मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा, "राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बाल अधिकार संरक्षण आयोग (सीपीसीआर) अधिनियम, 2005 की धारा (3) के तहत गठित एक वैधानिक निकाय ने सीपीसीआर अधिनियम, 2005 की धारा 14 के तहत अपनी जांच के बाद निष्कर्ष निकाला कि स्वास्थ्य पेय को एफएसएस अधिनियम 2006 के तहत परिभाषित किया गया है।" 

इससे पहले, एनसीपीसीआर ने स्वास्थ्य पेय बोर्नविटा के निर्माता मोंडेलेज इंडिया इंटरनेशनल से संपर्क किया था और उनसे गहन समीक्षा करने और किसी भी 'भ्रामक' विज्ञापन और पैकेजिंग लेबल को वापस लेने का आग्रह किया था। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, यह कदम दूध के पूरक में उच्च चीनी सामग्री के आरोपों को लेकर विवाद के बाद उठाया गया है।

एनसीपीसीआर ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण से उन कंपनियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने का भी आह्वान किया था जो खाद्य सुरक्षा और विज्ञापन पर निर्धारित दिशानिर्देशों को पूरा करने में विफल रहती हैं। 

कथित तौर पर विवाद तब शुरू हुआ था जब एक हेल्थ इंन्फ्लूएंसर ने एक वीडियो में बोर्नविटा की आलोचना करते हुए कहा कि पाउडर सप्लीमेंट में अत्यधिक चीनी, कोको और कैंसर से जुड़े संभावित हानिकारक रंग शामिल हैं। इसके बाद, इंन्फ्लूएंसर ने कंपनी के कानूनी नोटिस के बाद वीडियो हटा दिया और दावा किया कि उसके दावे भ्रामक थे।

बोर्नविटा ने दावा किया था कि उनके दूध के पूरक का निर्माण पोषण विशेषज्ञों और खाद्य वैज्ञानिकों की एक टीम के नेतृत्व में एक सावधानीपूर्वक प्रक्रिया से गुजरता है, जिसका उद्देश्य इष्टतम स्वाद और स्वास्थ्य लाभ प्रदान करना है। हालाँकि, NCPCR ने नोट किया है कि बॉर्नविटा FSSAI और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम द्वारा उल्लिखित दिशानिर्देशों और विनियमों के अनुसार अनिवार्य प्रकटीकरण को पर्याप्त रूप से प्रदर्शित नहीं करता है। आयोग ने कंपनी से एक सप्ताह के भीतर जवाब देने का आग्रह किया है।

टॅग्स :भारत सरकारHealth and Education DepartmentMinistry of Commerce and Industry
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