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AAP विधायक सोमदत्त को 6 माह की कैद और 2 लाख जुर्माना, प्रचार के दौरान मारपीट के दोषी करार

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: July 4, 2019 12:53 IST

दिल्ली सदर से आम आदमी प्रटी के विधायक सोमदत्त को रॉउज एवेन्यू की स्पेशल कोर्ट ने 6 माह की कैद और 2 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाया है। उन्होंने मारपीट मामले का दोषी पाया गया है।

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ठळक मुद्देएमपी एमएलए कोर्ट के अडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने सदर बाजार से विधायक सोमदत्त को आईपीसी की धारा 325 के तहत दोषी ठहराया है।जिरह-बहस के बाद कोर्ट ने आदेश में कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि 10 जनवरी 2015 को आरोपी और उनके समर्थक संजीव राणा के घर गए।

दिल्ली सदर से आम आदमी प्रटी के विधायक सोमदत्त को रॉउज एवेन्यू की स्पेशल कोर्ट ने 6 माह की कैद और 2 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाया है। उन्होंने मारपीट मामले का दोषी पाया गया है। जुर्माने में से 1 लाख रुपये शिकायतकर्ता संजीव राणा को दिए जाएंगे। सोमदत्त को जुर्माने की रकम 30 दिन में जमा करवानी होगी। कोर्ट ने उन्हें 10 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी है। एमपी एमएलए कोर्ट के अडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने सदर बाजार से विधायक सोमदत्त को आईपीसी की धारा 325 के तहत दोषी ठहराया है।

मारपीट का यह मामला साल 2015 का है। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान सोमदत्त अपने समर्थकों के साथ गुलाबी बाग इलाके में गए थे। उन्होंने संजीव राणा के घर की घंटी बजाई और लगातार बजाते रहे। जब राणा ने इसका विरोध किया तो विधायक और उनके समर्थकों ने हमला कर दिया।  उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 325 (किसी को गंभीर चोट पहुंचाने), 341 (क्रूरता), 147 (दंगा) और 149 (गैरकानूनी जमावड़ा) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

मामला एमपी/एमएलए की विशेष अदालत ने पहुंचा। जिरह-बहस के बाद कोर्ट ने आदेश में कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि 10 जनवरी 2015 को आरोपी और उनके समर्थक संजीव राणा के घर गए। उन्होंने शिकायतकर्ता को पीटा, जिसमें उसे गंभीर चोटें आईं।

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