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Income Tax Calculator 2025: मिनटों में कैलकुलेटर से निकाले अपनी टैक्स लायबिलिटी, ये है आसान तरीका

By अंजली चौहान | Updated: September 1, 2025 13:17 IST

Income Tax Calculator 2025: देश के सभी करदाताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे 15 सितम्बर तक अपना आवेदन प्रस्तुत कर दें, जबकि ऑडिट कराने वाले करदाताओं को 30 सितम्बर तक आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

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Income Tax Calculator 2025: टैक्स भरना हर भारतीय नागरिक का एक महत्वपूर्ण दायित्व है। लेकिन जब बात अपनी कर देनदारी की गणना की आती है, तो यह कई लोगों के लिए एक जटिल और उलझा हुआ काम लग सकता है। देश के सभी करदाताओं को 15 सितंबर तक अपना रिटर्न दाखिल करना होगा, जबकि ऑडिट की आवश्यकता वाले करदाताओं को 30 सितंबर तक रिटर्न दाखिल करना होगा। 

आयकर कानूनों में लगातार हो रहे बदलावों, विभिन्न कटौतियों  और छूटों के चलते सही कर राशि का अनुमान लगाना काफी मुश्किल हो जाता है। हालांकि, अब आयकर विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन कैलकुलेटर ने इस प्रक्रिया को बेहद आसान बना दिया है।

यह टूल न केवल आपकी कर देनदारी को मिनटों में सटीक रूप से बता सकता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि आप किस कर प्रणाली (पुरानी या नई) में अधिक बचत कर सकते हैं। यह कैलकुलेटर आपकी आय, निवेश और अन्य वित्तीय जानकारियों के आधार पर तुरंत परिणाम देता है, जिससे आपको अपनी टैक्स प्लानिंग करने में मदद मिलती है। इस आसान तरीके से अब आप बिना किसी विशेषज्ञ की मदद के भी अपनी कर देनदारी का पता लगा सकते हैं।

आयकर कैलकुलेटर का उपयोग कैसे करें?

आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट समेत कई वित्तीय वेबसाइटें एक कैलकुलेटर उपलब्ध कराती हैं—जिससे करदाता मिनटों में अपनी कुल देनदारियों का आकलन कर सकते हैं। कर निर्धारण वर्ष, करदाता का प्रकार, आयु और आवासीय स्थिति जैसी बुनियादी जानकारी ड्रॉप-डाउन मेनू का उपयोग करके साझा करनी होगी।

करदाता को अपनी शुद्ध कर योग्य आय और यह भी बताना होगा कि क्या वे नई कर व्यवस्था से बाहर निकलना चाहते हैं। वेबसाइट स्वचालित रूप से विवरणों की गणना करती है—जैसे 'धारा 87ए के तहत राहत के बाद आयकर' और 'कुल कर देयता' के साथ-साथ कोई भी उपकर और अधिभार जैसी जानकारी साझा करती है।

स्टेप बाय स्टेप चेक करें टैक्स लायबिलिटी

स्टेप 1: इनकम टैक्स पोर्टल पर जाएंसबसे पहले, आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। यहां, आपको "Quick Links" सेक्शन में जाना होगा। इस सेक्शन में, "Income Tax Calculator" का विकल्प चुनें।

स्टेप 2: अपनी जानकारी दर्ज करेंअब आपके सामने एक कैलकुलेटर खुलेगा। इसमें आपको कुछ बुनियादी जानकारी भरनी होगी:

Assessment Year (निर्धारण वर्ष): वह वित्तीय वर्ष (Financial Year) चुनें, जिसके लिए आप टैक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं।

Taxpayer Type (करदाता का प्रकार): चुनें कि आप व्यक्तिगत करदाता (Individual), हिंदू अविभाजित परिवार (HUF), या कोई और हैं।

Residential Status (आवासीय स्थिति): अपनी आवासीय स्थिति—निवासी (Resident), अनिवासी (Non-Resident), या भारत का निवासी लेकिन सामान्य तौर पर नहीं (Resident but Not Ordinarily Resident)—चुनें।

Age (उम्र): अपनी उम्र की कैटेगरी चुनें—60 साल से कम, 60 से 80 साल के बीच, या 80 साल से ऊपर।

स्टेप 3: आय और कटौतियां भरेंइसके बाद, आपको अपनी आय और कटौतियों (Deductions) से जुड़ी जानकारी भरनी होगी:

Total Annual Income (कुल वार्षिक आय): अपनी कुल आय (वेतन, घर से आय, अन्य स्रोतों से आय आदि) दर्ज करें।

Deductions (कटौतियां): अपनी कटौतियों की राशि भरें, जैसे:

सेक्शन 80C के तहत निवेश (LIC, PPF, ELSS आदि)।

सेक्शन 80D के तहत स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम।

सेक्शन 80E के तहत शिक्षा ऋण पर ब्याज।

यह ध्यान रखें कि अगर आप नई टैक्स व्यवस्था चुनते हैं, तो आपको अधिकांश कटौतियों का लाभ नहीं मिलेगा।

स्टेप 4: परिणाम देखेंसारी जानकारी भरने के बाद, "Calculate" बटन पर क्लिक करें। कैलकुलेटर तुरंत आपको दोनों टैक्स व्यवस्थाओं (पुरानी और नई) के तहत आपकी कुल टैक्स देनदारी दिखाएगा।

पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Regime): इसमें आपको मिलने वाली सभी कटौतियों का लाभ मिलेगा।

नई टैक्स व्यवस्था (New Regime): इसमें कम स्लैब रेट्स (Slab Rates) होते हैं, लेकिन कटौतियों का लाभ सीमित होता है।

कैलकुलेटर आपको साफ तौर पर बताएगा कि किस व्यवस्था में आपकी टैक्स देनदारी कम है, जिससे आप सही विकल्प चुन सकें। यह कैलकुलेटर आपकी टैक्स प्लानिंग को काफी आसान बना देता है और आपको यह जानने में मदद करता है कि आपको कितनी राशि का टैक्स भरना है।

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