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गो फर्स्ट को मिला जीवनदान, NCLT ने एयरलाइन को 60 दिनों का और वक्त दिया

By आकाश चौरसिया | Published: April 08, 2024 2:28 PM

एयरलाइन गो फर्स्ट को एक बार दिवालिया होने से बचने के लिए मौका दिया गया है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने सोमवार को 60 दिनों का विस्तार देते हुए एयरलाइन को आगे के कॉरपोरेट दिवालियपन समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) को अतिरिक्त समय दिया।

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ठळक मुद्देएयरलाइन गो फर्स्ट को एक बार दिवालिया होने से बचने के लिए मौका दिया नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने सोमवार को 60 दिनों का दिया विस्तार4 अप्रैल से 3 जून तक प्रभावी रहेगा

नई दिल्ली: एयरलाइन गो फर्स्ट को एक बार दिवालिया होने से बचने के लिए मौका दिया गया है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने सोमवार को 60 दिनों का विस्तार देते हुए एयरलाइन को आगे के कॉरपोरेट दिवालियपन समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) को अंतिम रूप देने का अतिरिक्त समय दिया है। यह विस्तार का समय 4 अप्रैल से प्रभावी हो गया, जो 3 जून तक जारी रहेगा और एनसीएलटी के अनुसार हितधारकों के हित को ध्यान में रखते हुए इसकी अनुमति दी गई है।

इस विस्तार से पहले एनएसीएलटी ने एयरलाइन को 4 फरवरी से लेकर 4 जून तक का समय दिया था, गो फर्स्ट एयरलाइन को कुल मिलाकर 330 दिनों का विस्तार मिला, जिससे कंपनी अपना फंसा हुआ मामला निपटा सकती है। एयरलाइन ने एक और विस्तार की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी, जिसे 29 मार्च को हुई बैठक में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) ने सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी थी।

नियम के मुताबिकदिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के तहत, यदि समाधान पेशेवर 60 दिनों तक का विस्तार चाहता है, तो एनसीएलटी आवश्यक समझे जाने पर प्रक्रिया को मानक 330-दिन की सीमा से आगे बढ़ाने की अनुमति दे सकता है।

निश्चित रूप से यह एस्सार स्टील मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आधारित है, जिसने दिवालियापन और दिवालियापन समाधान के लिए अनिवार्य 330-दिन की समय सीमा को समाप्त कर दिया। इस प्रकार विशेष मामले के विस्तार की अनुमति दी गई। हालांकि, इसकी संभावना नहीं है कि एनसीएलटी गो फर्स्ट के मामले में और विस्तार देगा।

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