googleNewsNext

Nirbhaya Case: Court ने कहा- दोषी जब भगवान से मिलें तो इनके पास कोई शिकायत ना हो!

By आदित्य द्विवेदी | Updated: March 3, 2020 09:51 IST2020-03-03T09:51:39+5:302020-03-03T09:51:39+5:30

दिल्ली की एक अदालत ने 2012 के निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में मृत्युदंड की सजा पाए चारों दोषियों की फांसी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। यह रोक तब तक रहेगी जब तक कि दोषियों की दया याचिका पर फैसला नहीं हो जाता। बीते छह हफ्तों में यह तीसरा मौका है जब चारों आरोपियों की फांसी की टाली गई है। चारों दोषियों को मंगलवार सुबह छह बजे एक साथ फांसी दी जानी थी। तीसरी बार डेथ वॉरंट को टालते समय कोर्ट ने कहा कि कोई दोषी जब अपने रचयिता (भगवान) से मिले तो उसके पास यह शिकायत ना हो कि उसे सभी कानूनी विकल्प आजमाने की इजाजत नहीं मिली।

टॅग्स :निर्भया केसनिर्भया गैंगरेपNirbhaya CaseNirbhaya Gangrape