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डॉ कफील खान पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, NSA हटाया, फौरन रिहाई का आदेश

By आदित्य द्विवेदी | Updated: September 1, 2020 13:12 IST2020-09-01T13:12:27+5:302020-09-01T13:12:27+5:30

गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज के प्रवक्ता और बालरोग विशेषज्ञ डॉक्टर कफील खान की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनपर लगी एनएसए की धारा को हटाने के साथ-साथ तुरंत रिहाई का आदेश जारी किया। गौरतलब है कि डॉ कफील को CAA, NRC और NPA के विरोध के दौरान अलीगढ़ विश्वविद्यालय में कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के आरोप में यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने डॉक्टर कफील को NSA के तहत हिरासत में लिए जाने को गैरकानूनी करार दिया है।

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