1984 सिख विरोधी दंगे में सज्जन कुमार का मामला दिल्ली के छावनी क्षेत्र में पांच सिखों की हत्या से जुड़ा है। दिल्ली कैंट के राजनगर में पांच सिखों केहर सिंह, गुरप्रीत सिंह, रघुविंदर सिंह, नरेंद्र पाल सिंह और कुलदीप सिंह की हत्या कर दी गई थी। इसी मामले में सज्जन कुमार को आरोपी बनाया गया था। लेकिन निचली अदालत ने उन्हें सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। लेकिन जीटी नानावटी आयोग और सीबीआई की जांच-पड़ताल में उन पर दिल्ली हाईकोर्ट में दोबारा मामला और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। Read More
1984 के सिख विरोधी दंगा मामलाः न्यायमूर्ति एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने सज्जन कुमार के आवेदन पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। पीठ ने कहा, ‘‘हम समझते हैं कि ये साधारण आपराधिक मामले नहीं है।’’ ...
सज्जन कुमार ने उच्च न्यायालय ने 17 दिसंबर, 2018 के फैसले को चुनौती देने के साथ ही शीर्ष अदालत से जमानत देने का भी अनुरोध किया है। सीबीआई की ओर से सोमवार को सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि सज्जन कुमार पर 1984 के सिख विरोधी दंगों से संबंधित ...
उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को सीबीआई से 1984 के सिख विरोधी दंगे मामले के संबंध में कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार से जुड़े मुकदमे की स्थिति बताने के लिए कहा। न्यायालय ने कुमार की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 15 अप्रैल की तारीख तय की। सीबीआई ...
सज्जन कुमार ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें दोषी ठहराए जाने के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। ...
जिला न्यायाधीश पूनम ए बांबा ने कुमार की पेशी को लेकर यह वारंट तब जारी किया जब तिहाड़ जेल के अधिकारी उन्हें आज पेश नहीं कर पाए। दंगों के एक अन्य मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद से कुमार तिहाड़ जेल में बंद हैं। ...
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति अशोक भूषण एवं न्यायमूर्ति एस के कौल की पीठ ने सुनवाई की सज्जन कुमार की अपील को विचारार्थ स्वीकार कर लिया और उनकी जमानत याचिका पर भी सीबीआई को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के अंदर जवाब देने को कहा। ...