सिख विरोधी दंगा मामले : सज्जन की अपील पर सुनवाई से जस्टिस संजीव खन्ना ने खुद को किया अलग

By भाषा | Published: February 25, 2019 12:18 PM2019-02-25T12:18:29+5:302019-02-25T12:18:29+5:30

सज्जन कुमार ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें दोषी ठहराए जाने के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है।

Sikh anti-riot case: Justice Sanjeev Khanna did himself on hearing the gentleman's appeal | सिख विरोधी दंगा मामले : सज्जन की अपील पर सुनवाई से जस्टिस संजीव खन्ना ने खुद को किया अलग

सिख विरोधी दंगा मामले : सज्जन की अपील पर सुनवाई से जस्टिस संजीव खन्ना ने खुद को किया अलग

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की अपील पर सुनवाई से खुद को सोमवार को अलग कर लिया।

सज्जन कुमार ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें दोषी ठहराए जाने के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है।

यह मामला सुनवाई के लिए प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष आया था।


73 वर्षीय सज्जन कुमार को उच्च न्यायालय ने 17 दिसंबर को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। यह सजा काटने के लिए उन्होंने 31 दिसंबर 2018 को निचली अदालत के समक्ष समर्पण किया था।

यह मामला 1 और 2 नवंबर 1984 को दंगों के दौरान दक्षिण पश्चिम दिल्ली में स्थित दिल्ली छावनी के राज नगर पार्ट 1 में पांच सिखों की हत्या और राज नगर पार्ट 2 में एक गुरूद्वारे को आग लगाने से जुड़ा है।

Web Title: Sikh anti-riot case: Justice Sanjeev Khanna did himself on hearing the gentleman's appeal

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