1984 सिख विरोधी दंगा: सज्जन कुमार को नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दिया मेडिकल बोर्ड गठित करने का आदेश

By अभिषेक पाण्डेय | Published: November 6, 2019 12:03 PM2019-11-06T12:03:45+5:302019-11-06T12:03:45+5:30

Sajjan Kumar: 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है

1984 anti-Sikh riots: Sajjan Kumar bail plea: SC asks for setting up a medical board | 1984 सिख विरोधी दंगा: सज्जन कुमार को नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दिया मेडिकल बोर्ड गठित करने का आदेश

सिख विरोधी दंगे मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे सज्जन कुमार को नहीं मिली कोर्ट से राहत

Highlightsसुप्रीम कोर्ट ने दिया सज्जन कुमार की सेहत की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड गठन का आदेशसिख विरोधी दंगे के दोषी सज्जन कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी जमानत याचिका

1984 सिख विरोधी दंगे के मामले में सजा काट रहे कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार को राहत नहीं मिली है। बुधवार को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट निर्देश दिया सज्जन कुमार की सेहत की एम्स के डॉक्टरों के पैनल द्वारा जांच कराई जाए। 

सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही डॉक्टरों से सज्जन कुमार के स्वास्थ्य की जांच के बाद चार हफ्ते में विस्तृत रिपोर्ट देने को भी कहा है।  

अपनी जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान सज्जन कुमार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जेल में उनका वजन 8-9 किलों घट गया है, जिस पर कोर्ट ने कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें कोई बीमारी है, लेकिन उनकी अपील पर कोर्ट ने एम्स के डॉक्टरों का पैनल गठित करने का निर्देश दिया। 

1984 सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के वकील एचएस फूलका ने कहा, सज्जन कुमार पिछले 10 महीनों से जेल में हैं। आज उनके वकील ने कुमार की सेहत खराब होने का हवाला देते हुए जमानत की अपील की। कोर्ट ने इसके बाद एम्स से रिपोर्ट मांगी है, जिसके आधार पर उनकी जमानत पर विचार किया जाएगा।'  

1984 सिख विरोधी दंगे के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे सज्जन कुमार की जमानत याचिक की सुनवाई पहले सुप्रीम कोर्ट ने जून 2020 में सूचीबद्द की थी, लेकिन सज्जन की जल्दी सुनवाई की अपील पर बुधवार को कोर्ट ने उनका पक्ष सुना।

Web Title: 1984 anti-Sikh riots: Sajjan Kumar bail plea: SC asks for setting up a medical board

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