1984 सिख विरोधी दंगा: सज्जन कुमार को नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दिया मेडिकल बोर्ड गठित करने का आदेश
By अभिषेक पाण्डेय | Published: November 6, 2019 12:03 PM2019-11-06T12:03:45+5:302019-11-06T12:03:45+5:30
Sajjan Kumar: 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है
1984 सिख विरोधी दंगे के मामले में सजा काट रहे कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार को राहत नहीं मिली है। बुधवार को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट निर्देश दिया सज्जन कुमार की सेहत की एम्स के डॉक्टरों के पैनल द्वारा जांच कराई जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही डॉक्टरों से सज्जन कुमार के स्वास्थ्य की जांच के बाद चार हफ्ते में विस्तृत रिपोर्ट देने को भी कहा है।
Supreme Court after hearing 1984 anti-Sikh riots convict, Sajjan Kumar's bail plea ordered for setting up a medical board to assess his health condition. Court also sought a detailed medical report from All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) within four weeks. (File pic) pic.twitter.com/FIRaIf72pu
— ANI (@ANI) November 6, 2019
अपनी जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान सज्जन कुमार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जेल में उनका वजन 8-9 किलों घट गया है, जिस पर कोर्ट ने कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें कोई बीमारी है, लेकिन उनकी अपील पर कोर्ट ने एम्स के डॉक्टरों का पैनल गठित करने का निर्देश दिया।
1984 सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के वकील एचएस फूलका ने कहा, सज्जन कुमार पिछले 10 महीनों से जेल में हैं। आज उनके वकील ने कुमार की सेहत खराब होने का हवाला देते हुए जमानत की अपील की। कोर्ट ने इसके बाद एम्स से रिपोर्ट मांगी है, जिसके आधार पर उनकी जमानत पर विचार किया जाएगा।'
HS Phoolka, Lawyer of 1984 anti-Sikh riots' victims: Sajjan Kumar is in jail for the last 10 months. Today his lawyer argued that Kumar's health has deteriorated & asked for bail. Court then sought a report from AIIMS after which his bail application will be considered. https://t.co/7aWMndDFQrpic.twitter.com/v9YNHW7m8h
— ANI (@ANI) November 6, 2019
1984 सिख विरोधी दंगे के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे सज्जन कुमार की जमानत याचिक की सुनवाई पहले सुप्रीम कोर्ट ने जून 2020 में सूचीबद्द की थी, लेकिन सज्जन की जल्दी सुनवाई की अपील पर बुधवार को कोर्ट ने उनका पक्ष सुना।