1984 सिख दंगा मामला: सज्जन कुमार की जमानत याचिका पर विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार
By एएनआई | Published: November 4, 2019 12:49 PM2019-11-04T12:49:29+5:302019-11-04T12:49:29+5:30
दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले साल दिसंबर में सज्जन कुमार को पांच सिखों की हत्या के मामले में दोषी पाया था। यह मामला 1 और 2 नवंबर, 1984 का है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की जमानत याचिका पर विचार किया जाएगा। सज्जन कुमार को 1984 के सिख दंगों के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने सोमवार को सज्जन कुमार की याचिका पर सुनवाई की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली दो जजों की बेंच ने इसे मंजूरी दी है।
इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले साल दिसंबर में सज्जन कुमार को पांच सिखों की हत्या के मामले में दोषी पाया था। यह मामला 1 और 2 नवंबर, 1984 का है जब दक्षिण-पश्चिमी दिल्ली में कैंटोनमेंट एरिया में ये हत्याएं हुई थीं। साथ ही राजनगर के एक गुरुद्वारे में आग लगाने का भी मामला है। हाई कोर्ट ने पिछले साल एक ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटते हुए सज्जन कुमार को दोषी करार दिया था।