Rajya Sabha Election (राज्यसभा चुनाव) राज्यसभा में सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं। इनमें से एक-तिहाई सदस्य हर दो साल में सेवा-निवृत होते हैं। संविधान के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिसमे 238 सदस्यों के लिए चुनाव का प्रावधान है। 12 सदस्य राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं।