भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा-377 के अनुसार कोई किसी पुरुष, स्त्री या पशुओं से अप्राकृतिक तरीके से शारीरिक संबंध बनाता है तो यह अपराध होगा। इस अपराध के तहत दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को उम्रकैद या 10 साल तक की कैद हो सकती है। साथ ही जुर्माना भी देना पड़ता है Read More
नई "भारतीय न्याय संहिता" के मुताबिक हत्या के लिए सजा के लिए धारा 101 लगाई जाएगी। पहले धारा 302 लगाई जाती थी। वहीं धोखाधड़ी के लिए धारा 316 लगाई जाएगी। पहले धारा 420 का इस्तेमाल ऐसे केस में सजा दिलाने के लिए किया जाता था। ...
Parliament monsoon session: सदन में भारतीय न्याय संहिता, 2023; भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 को पेश करते हुए कहा कि देश में गुलामी की सभी निशानियों को समाप्त करने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार के पांच प्रण ...
CJI Dipak Misra: पिछले साल 28 अगस्त को उन्होंने बतौर चीफ जस्टिस कार्यभार ग्रहण किया था। अपने 13 महीने के कार्यकाल में उन्होंने कई ऐतिहासिक फैसले सुनाए... ...
सुप्रीम कोर्ट द्वारा समलैंगिकता को गैर-आपराधिक घोषित किये जाने के बाद आरएसएस प्रवक्ता ने कहा कि समानलिंगी लोगों के बीच विवाह "प्रकृति के मानकों" के खिलाफ है और हम रिश्तों का समर्थन नहीं करते। ...