Income tax Return आम लोगों की इनकम पर केंद्र सरकार टैक्स वसूलती है, जिसे आयकर या इनकम टैक्स कहते हैं। इनकम टैक्स से होने वाली कमाई को सरकार अपनी जनता को सुविधा और सेवाएं देने के लिए इस्तेमाल करती है। साल में एक बार आपको एक आईटीआर फॉर्म में सरकार को आय, खर्च, निवेश और टैक्स देनदारी का ब्यौरा देना होता है। इसे इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) कहते हैं। Read More
कोरोना महामारी की वजह से आयकर विभाग ने कई बार आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ाई है। एक बार फिर इसे 31 दिसंबर से बढ़ाकर 10 जनवरी कर दिया गया है। ...
वित्त मंत्रालय ने जारी बयान में कहा कि कंपनियों के लिए रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को भी 15 दिन बढ़ाकर 15 फरवरी कर दिया गया है। आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख को तीसरी बार बढ़ाया गया है। ...
आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर तक उन लोगों के लिए है, जो वेतनभोगी हैं या बिजनेस से भी जुड़े हैं लेकिन उनका टैक्स ऑडिट नहीं है। उन्होंने बताया कि ऐसे आयकरदाता अगर 31 दिसंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करेंगे तो उनको 10,000 रुपये तक जुर् ...
सरकार के आदेश के अनुसार अगर आप आईटीआर समय से जमा नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना भी भरना पड़ेगा। अक्सर यह देखा जाता है कि आम लोगों को आईटीआर जमा करने में समस्याएँ आती हैं लेकिन कुछ ऐसे दस्तावेज़ हैं जिनके होने पर आईटीआर जमा करने के दौरान कोई परेशानी नही ...
आईटीआर का आखिरी स्टेप फॉर्म सबमिट करना नहीं, वेरिफिकेशन होता है। इनकम टैक्स रिटर्न वेरिफिकेशन ऑफलाइन किया जा सकता है। इसके लिए इनकम टैक्स विभाग 120 दिनों का वक्त देता है। ...
वित्त वर्ष 2019-20 के रिटर्न फाइलिंग की 31 दिसंबर 2020 लास्ट डेट है। अगर पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो जरूरी जानकारियां जुटा लेनी चाहिए। ...