इनकम टैक्स रिटर्न: अब 10 जनवरी है आखिरी तारीख, अब तक नहीं भर पाए ITR तो लगेगा फाइन, इन कैटेगरी में मिल रही है छूट
By स्वाति सिंह | Published: January 4, 2021 01:13 PM2021-01-04T13:13:40+5:302021-01-04T13:18:32+5:30
वित्त मंत्रालय ने जारी बयान में कहा कि कंपनियों के लिए रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को भी 15 दिन बढ़ाकर 15 फरवरी कर दिया गया है। आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख को तीसरी बार बढ़ाया गया है।
कोरोना महामारी की वजह से आयकर विभाग ने कई बार आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ाई है। एक बार फिर इसे 31 दिसंबर से बढ़ाकर 10 जनवरी कर दिया गया है।आयकर विभाग के अनुसार 29 दिसंबर तक 4.54 करोड़ लोगों ने आईटीआर फाइल कर दिया है। कुछ लोग अभी भी आईटीआर को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं।
वित्त मंत्रालय ने जारी बयान में कहा कि कंपनियों के लिए रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को भी 15 दिन बढ़ाकर 15 फरवरी कर दिया गया है। आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख को तीसरी बार बढ़ाया गया है। पहले इसे सामान्य समयसीमा 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर, 2020 किया गया। उसके बाद इसे 31 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाया गया।
इसके अलावा प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना ‘विवाद से विश्वास’ के लिए घोषणा करने की तारीख को भी एक महीने बढ़ाकर 31 जनवरी किया गया है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जीएसटी का वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख को भी दो महीने बढ़ाकर 28 फरवरी, 2021 किया गया है। बयान में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2019-20 (आकलन वर्ष 2020-21) के लिए आयकर रिटर्न की तारीख को 10 जनवरी तक उन आयकरदाताओं के लिए बढ़ाया गया है, जिनके खातों का ऑडिट करने की जरूरत नहीं और जो सामान्य रूप से आईटीआर-1 और आईटीआर-4 के जरिये आयकर रिटर्न भरते हैं।
जिन आयकरदाताओं के खातों का ऑडिट करने की जरूरत है या जिन्हें अंतरराष्ट्रीय वित्तीय लेनदेन के बारे में रिपोर्ट जमा कराने की जरूरत है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 15 फरवरी, 2021 किया गया है। कंपनियों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख को 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 नवंबर किया गया था। उसके बाद इसे बढ़ाकर 31 जनवरी, 2021 किया गया। अब इसे बढ़ाकर 15 फरवरी कर दिया गया है। वित्त वर्ष 2019-20 (आकलन वर्ष 2020-21) के लिए 29 दिसंबर तक कुल 4.54 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं।
इन कैटेगरी में मिल रही है छूट
लेकिन अगर आप छोटे टैक्स पेयर हैं यानि आपकी कुल आय 5 लाख या उससे कम है तो आपको मैक्सिमम फाइन केवल 1,000 तक देना होगा। बजट में लेट फाइलिंग फीस से जुड़ा नियम सेक्शन 234F जोड़ा गया था। इसके अलावा अगर ग्रॉस टोटल इनकम बेसिक छूट की लिमिट से ज्यादा नहीं है और फिर आप टैक्स रिटर्न लेट फाइल करते हैं तो आपको पेनल्टी नहीं देना होता। अगर आपने 31 अगस्त तक आईटीआर नहीं फाइल किया तो आपको 5000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। ऐसे में नियम के अनुसार कुछ ऐसे टैक्स छूट हैं जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। ये खर्च हैं जिसकी जानकारी देकर आप टैक्स छूट के लिए क्लेम कर सकते हो।