Delimitation 2026 Controversy: संसद का विशेष सत्र तीन दिनों के लिए चल रहा है जिसमें केंद्र सरकार तीन नए विधेयक पेश कर रही है लेकिन इसके चलते विपक्ष का भारी विरोध शुरू हो गया है। इस बहस के केंद्र में दो आपस में जुड़े मुद्दे हैं - विधायिकाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करना और एक नया परिसीमन अभ्यास, जो चुनावी क्षेत्रों की सीमाएं फिर से तय करेगा और लोकसभा का विस्तार करेगा।
सरकार क्या चाहती है?
केंद्र सरकार एक विधायी पैकेज पर ज़ोर दे रही है, जिसका मुख्य आधार 'संविधान (131वां संशोधन) बिल' है। यह बिल प्रस्ताव करता है कि सीटों के बंटवारे के लिए दशकों से चले आ रहे 1971 की जनगणना के आधार के बजाय, 2011 की जनगणना को आधार बनाया जाए।
इसके साथ ही 'परिसीमन बिल, 2026' भी है, जिसका उद्देश्य है:
संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाएं फिर से तय करना
लोकसभा की सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर लगभग 850 करना
महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने का रास्ता साफ़ करना
इसका व्यापक लक्ष्य 'महिला आरक्षण अधिनियम' (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) को लागू करना है।
यह अधिनियम 2023 में पारित हो गया था, लेकिन अभी तक लागू नहीं हो पाया है, क्योंकि यह परिसीमन से जुड़ा हुआ है।
इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर, सरकार को उम्मीद है कि वह अगली जनगणना के चक्र का इंतजार करने के बजाय, 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले ही इस आरक्षण को लागू कर देगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पार्टियों से इस कदम का समर्थन करने की अपील की है और इस बात पर ज़ोर दिया है कि इस कानून को इसकी "सही भावना" के साथ लागू किया जाना चाहिए। BJP ने भी सत्र के दौरान सभी सांसदों की पूरी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए 'तीन-लाइन का व्हिप' जारी किया है।
विपक्ष क्या कह रहा है?
विपक्ष ने इसका जोरदार विरोध किया है - यह विरोध महिलाओं के लिए आरक्षण का नहीं है, बल्कि इस बात का है कि इसे परिसीमन से किस तरह जोड़ा जा रहा है।
विपक्ष की एक मुख्य मांग यह है कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल करने के बजाय, इस प्रक्रिया को तब तक के लिए टाल दिया जाए जब तक कि जनगणना के नए और अपडेटेड आंकड़े (जिनके 2027 के आसपास आने की उम्मीद है) उपलब्ध न हो जाएं।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, "हम महिलाओं के लिए आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम जिस तरह से सरकार ये बिल ला रही है, उसका विरोध करते हैं। यह राजनीति से प्रेरित कदम है। हमने परिसीमन बिल का विरोध करने का फैसला किया है।"
कांग्रेस नेता के.सी. वेणुगोपाल ने भी कहा कि विपक्ष परिसीमन की इस प्रक्रिया के खिलाफ वोट करेगा। क्षेत्रीय पार्टियों ने, खासकर दक्षिण में, भी चिंता जताई है। DMK ने विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है, यह तर्क देते हुए कि इस कदम से "संघीय संतुलन बिगड़ सकता है।"
विवाद के मुख्य बिंदु
1. जनगणना पर बहस: 2011 बनाम अपडेटेड डेटा
सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन करना चाहती है।विपक्ष का तर्क है कि यह डेटा पुराना हो चुका है और वह नए जनसंख्या डेटा का इंतज़ार करने की मांग कर रहा है।
2. उत्तर-दक्षिण विभाजन
दक्षिणी राज्यों को डर है कि जनसंख्या के आधार पर सीटों के पुनर्वितरण से उन उत्तरी राज्यों को फ़ायदा होगा जहाँ जनसंख्या वृद्धि दर ज़्यादा है, जिससे संसद में उनका अपना हिस्सा कम हो जाएगा।
3. महिलाओं के कोटे को परिसीमन से जोड़ना
हालाँकि सभी पार्टियाँ मोटे तौर पर महिलाओं के लिए आरक्षण का समर्थन करती हैं, लेकिन विपक्ष का कहना है कि इसे परिसीमन से जोड़ने से इसके लागू होने में देरी होगी और यह एक राजनीतिक रूप से संवेदनशील प्रक्रिया पर निर्भर हो जाएगा।
4. लोकसभा का विस्तार
सीटों की संख्या बढ़ाकर लगभग 850 करने से इन बातों को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं:
राजनीतिक संतुलन में बदलाव
राज्यों के बीच प्रतिनिधित्व में असमानताएँ
5. समय और प्रक्रिया
विपक्षी नेताओं ने विशेष सत्र की जल्दबाज़ी पर सवाल उठाया है, यह तर्क देते हुए कि बड़े संवैधानिक बदलाव बिना किसी उचित बहस के जल्दबाजी में किए जा रहे हैं।
अगर ये सुधार पास हो जाते हैं, तो इनसे ये हो सकता है:
भारत की चुनावी सीमाओं को फिर से तय किया जा सकता है
राज्यों के बीच सत्ता का संतुलन बदल सकता है
विधानमंडलों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया तेज़ हो सकती है
लेकिन इनसे राजनीतिक दरारें और गहरी होने का भी खतरा है — खासकर केंद्र और विपक्ष के बीच, और उत्तरी तथा दक्षिणी राज्यों के बीच। दोनों पक्षों के अपनी-अपनी ज़िद पर अड़े होने के कारण, संसद एक बड़े टकराव की ओर बढ़ रही है — एक ऐसा टकराव जो आने वाले कई दशकों तक भारत के राजनीतिक परिदृश्य को आकार दे सकता है।