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हिंदी भाषी क्षेत्र में 38.1 से बढ़कर 43.1 प्रतिशत और दक्षिणी राज्यों की सीटें 24 से घटकर 20 प्रतिशत हो जाएंगी?, असदुद्दीन ओवैसी बोले- सरासर गलत?

By सतीश कुमार सिंह | Updated: April 16, 2026 13:31 IST

मतदान का परिणाम घोषित किया गया, जिसमें 251 मत पक्ष में और 185 मत विपक्ष में पड़े।

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ठळक मुद्दे"विधानमंडल से ओबीसी के प्रतिनिधित्व को मिटाना" है।संघवाद संविधान की मूल संरचना है।जनसंख्या-आधारित निर्वाचन क्षेत्रों के संशोधन से जुड़ा है।

नई दिल्लीः अखिल भारतीय मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) विधेयक पर विरोध जाहिर किया। विरोध करते हुए कहा कि यह संघवाद का उल्लंघन है। भारतीय संविधान की मूल संरचना है। लोकसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल द्वारा प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयक का मुख्य उद्देश्य "दक्षिण पर शासन करना" और "विधानमंडल से ओबीसी के प्रतिनिधित्व को मिटाना" है।

ओवैसी ने कहा, "मैं इस संविधान संशोधन विधेयक के प्रस्तुतीकरण का विरोध करता हूं, क्योंकि यह संसदीय लोकतंत्र और संघवाद का उल्लंघन करता है, जो दोनों संविधान की मूल संरचना का हिस्सा हैं। यह महिलाओं के आरक्षण के बारे में नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण पर शासन करना और विधानमंडल से ओबीसी के प्रतिनिधित्व को पूरी तरह से मिटाना है।"

उन्होंने कहा कि जनसंख्या के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के आकार और संरचना में बदलाव पर लगी रोक को हटाने से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों को अधिक शक्ति मिलेगी, जबकि कम आबादी वाले क्षेत्रों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। ओवैसी ने कहा, "संघवाद संविधान की मूल संरचना है।

परिसीमन पर लगी रोक हटाने से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों को अधिक सीटें और शक्ति मिलेगी, जबकि कम आबादी वाले क्षेत्रों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। यह एक बार फिर संघवाद का उल्लंघन है। हिंदी भाषी क्षेत्रों में 38.1 प्रतिशत सीटें हैं, जो बढ़कर 43.1 प्रतिशत हो जाएंगी। दक्षिणी राज्यों की सीटें 24 प्रतिशत से घटकर 20 प्रतिशत हो जाएंगी।"

यह निर्देशों का भी उल्लंघन है। मंत्री को इस सदन में विधेयक पेश करने के लिए सात दिन का नोटिस देना होता है। विधेयक की प्रतियां सदस्यों को पेश करने से दो दिन पहले दी जानी चाहिए। यह आरपीए 1951 की धारा 123 बी का स्पष्ट उल्लंघन है। मतदान से एक सप्ताह पहले, मैं इसे भ्रष्ट आचरण कहता हूं। मतदान का परिणाम घोषित किया गया, जिसमें 251 मत पक्ष में और 185 मत विपक्ष में पड़े।

बहुमत संवैधानिक संशोधन विधेयक पेश करने के पक्ष में था। इसके बाद तीन प्रमुख विधेयक—संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) विधेयक, 2026, परिसीमन विधेयक, 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026—पेश किए गए। संवैधानिक संशोधन विधेयक का कार्यान्वयन 2011 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या-आधारित निर्वाचन क्षेत्रों के संशोधन से जुड़ा है।

इसमें परिसीमन—एक व्यापक राजनीतिक बदलाव—का प्रस्ताव है, जिसका उद्देश्य राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के आकार और संरचना को बदलना है। प्रस्तावित परिसीमन विधेयक का विरोध लंबे समय से बढ़ता जा रहा है और केंद्र सरकार द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 को लागू करने हेतु मसौदा संशोधन विधेयकों को हाल ही में मंजूरी दिए जाने के बाद इसमें और तेज़ी आ गई है।

सरकार 2029 के आम चुनावों से पहले महिला आरक्षण को लागू करने की योजना बना रही है। इसके लिए वह 2023 के अधिनियम में संशोधन और परिसीमन प्रक्रिया को 2027 की जनगणना से अलग करने हेतु संवैधानिक संशोधन ला रही है। सरकार ने लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें से 815 सीटें राज्यों के लिए और शेष 35 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए होंगी। वर्तमान में लोकसभा में 543 सीटें हैं।

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