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पंजाब: हाईकोर्ट ने भाजपा नेता तेजिंदर बग्गा को 5 जुलाई तक गिरफ्तारी से राहत दी

By विशाल कुमार | Updated: May 10, 2022 13:48 IST

पंजाब पुलिस ने भड़काऊ बयान देने, दुश्मनी को बढ़ावा देने और आपराधिक धमकी देने के आरोप में तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ मामला दर्ज किया था। मोहाली के निवासी आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सनी अहलूवालिया की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया था। 

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ठळक मुद्देहाईकोर्ट ने मंगलवार को पंजाब सरकार को बग्गा के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने पर 5 जुलाई तक रोक लगा दी है।गिरफ्तारी वारंट उनके खिलाफ पंजाब पुलिस द्वारा पिछले महीने दर्ज एक मामले के सिलसिले में है।हाईकोर्ट ने 10 मई तक बग्गा के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगा दी थी।

चंडीगढ़: भाजपा नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को बड़ी राहत देते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को पंजाब सरकार को उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने पर 5 जुलाई तक रोक लगा दी है। इसके साथ ही अस्थायी तौर पर उन्हें गिरफ्तारी से भी राहत मिल गई है।

अदालत बग्गा की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें मोहाली की एक अदालत द्वारा पिछले सप्ताह उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाने की मांग की गई थी। 

गिरफ्तारी वारंट उनके खिलाफ पंजाब पुलिस द्वारा पिछले महीने दर्ज एक मामले के सिलसिले में है। इससे पहले शनिवार को हाईकोर्ट ने 10 मई तक बग्गा के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगा दी थी।

पंजाब पुलिस ने भड़काऊ बयान देने, दुश्मनी को बढ़ावा देने और आपराधिक धमकी देने के आरोप में तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ मामला दर्ज किया था। मोहाली के निवासी आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सनी अहलूवालिया की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया था। 

एक अप्रैल को दर्ज प्राथमिकी में 30 मार्च की बग्गा की टिप्पणी का उल्लेख है, जो उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर भाजपा युवा मोर्चे के विरोध प्रदर्शन के दौरान की थी। बग्गा के खिलाफ भारतीय दंड सहिंता की धारा 153-ए, 505 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया था। 

बग्गा को पंजाब पुलिस ने शुक्रवार को दिल्ली स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया था। हालांकि बग्गा को पंजाब ले जा रहे पुलिसकर्मियों को हरियाणा में रोक लिया गया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस उन्हें वापस दिल्ली ले आई थी।

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